बेनामी प्रॉपर्टी रखने वालों की अब खैर नहीं

Edited By ,Updated: 15 Nov, 2016 06:08 PM

benami property will not be tolerated

लोगों की काली कमाई के बारे में किसी को खबर न लगे इसके लिए वे अपने ड्राइवरों और घरेलू नौकरों के नाम जमीन खरीद लेते हैं

नई दिल्लीः लोगों की काली कमाई के बारे में किसी को खबर न लगे इसके लिए वे अपने ड्राइवरों और घरेलू नौकरों के नाम जमीन खरीद लेते हैं लेकिन अब नए कानून के लागू होने से बेनामी सम्पत्ति बनाने वालों लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वो अब ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि सरकार इनको भी नहीं छोड़ने वाली है। नोटबंदी के फैसले से परेशान कालाधन रखने वाले अभी उबरे नहीं थे कि मोदी सरकार ने अब बेनामी सम्पत्ति बनाने वालों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है।

बेनामी संपत्ति वालों को हो सकती है दिक्कत
जिन लोगों ने बेनामी संपत्ति खरीद ली है उनके लिए भी दिक्कत खड़ी होने वाली है। उनका इन प्रॉपर्टी से निकलना मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील एस.के. पॉल के मुताबिक बेनामी प्रॉपर्टी से निकलना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। लोगों को इन प्रॉपर्टी को छोड़ना होगा या इन पर भारी पेनल्टी देनी होगी। जिन ड्राइवर और नौकर के नाम पर ये प्रॉपर्टी खरीदी गई है उनको अपनी आय का स्रोत बताना पड़ सकता है। अगर वो नहीं बता सके तो उनको प्रॉपर्टी को त्यागना पड़ सकता है।

क्या है बेनामी प्रॉपर्टी?
बेनामी का मतलब है बिना नाम के प्रॉपर्टी लेना। इस ट्रांजैक्शन में जो आदमी पैसा देता है वो अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं करवाता है। जिसके नाम पर ये प्रॉपर्टी खरीदी जाती है उसे बेनामदार कहा जाता है। जो व्यक्ति पैसे देता है घर का मालिक वही होता है।

अभी थोड़ी दवाई दी है, धीरे धीरे डोज़ बढ़ाऊंगा
प्रधानमंत्री मोदी ने इसके संकेत भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब वो बेनामी प्रॉपर्टी के खिलाफ कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि ये भष्ट्राचार और कालेधन की सफाई के लिए बड़ा कदम होगा। हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो दूसरे के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘जो लोग सोच रहे हैं कि आगे देखेंगे वो मुझे पहचान लें, आजादी से अभी तक सबका काला चिट्ठा खोल दूंगा।” पीएम ने कहा कि कालेधन को खत्म करने के लिए अभी तो थोड़ी दवाई दी है अब धीरे धीरे डोज़ बढ़ाऊंगा।

नया कानून 1 नवंबर से लागू
बेनामी सम्पत्तियों पर बना कठोर कानून प्रोहिबीशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन्स एक्ट(पी.बी.पी.टी.) एक नवंबर से लागू हो चुका है। इसमें अवैध तरीके के बेनामी ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई गई है। बेनामी सम्पत्ति रखने वालों को सबसे बड़ी डरने वाली बात यह है कि अगर कोई बेनामी सम्पत्ति रखने का दोषी पाया जाता है तो उसे सात साल तक के लिए जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है। जेल के साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

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