CCI ने Axis Bank पर लगाया 40 लाख रुपए का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

Edited By jyoti choudhary,Updated: 19 Aug, 2023 11:06 AM

cci imposed a fine of rs 40 lakh on axis bank know what is the whole matter

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सीएससी ई-गवर्नेंस में हिस्सेदारी लेने की सूचना उसे नहीं देने के लिए एक्सिस बैंक पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सीसीआई ने अपने आदेश में कहा कि यह सौदा एक्सिस बैंक के सीएससी ई-गवर्नेंस में 9.91 प्रतिशत...

नई दिल्लीः भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सीएससी ई-गवर्नेंस में हिस्सेदारी लेने की सूचना उसे नहीं देने के लिए एक्सिस बैंक पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सीसीआई ने अपने आदेश में कहा कि यह सौदा एक्सिस बैंक के सीएससी ई-गवर्नेंस में 9.91 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण का था, जो नवंबर, 2020 में पूरा हुआ। आदेश के अनुसार, इस सौदे के लिए एक्सिस बैंक को प्रतिस्पर्धा आयोग को सूचना देना जरूरी था। 

सीसीआई ने कहा, “यह स्पष्ट है कि एक्सिस बैंक का सीएससी ई-गवर्नेंस में हिस्सेदारी का अधिग्रहण न तो केवल निवेश के रूप में था और न ही इसे व्यवसाय के सामान्य क्रम में माना जा सकता है।” नियामक ने कहा, “इसीलिए, एक्सिस-सीएससी ई-गवर्नेंस अधिग्रहण अनुसूची-1 (संयोजन विनियमन) के प्रावधान-1 के लाभ का पात्र नहीं है।” नौ अगस्त के आदेश के अनुसार, एक्सिस बैंक को यह जुर्माना आदेश की तारीख के 60 दिनों के अंदर देना होगा। 
 

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