31 मार्च तक निपटा लें ये जरूरी काम, नहीं तो होगा तगड़ा नुकसान

Edited By jyoti choudhary,Updated: 29 Mar, 2022 12:45 PM

complete this important work by march 31 otherwise there will be a big loss

वित्त वर्ष 2021-22 खत्म होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। वित्‍तीय लेन-देन से संबंधित कुछ कार्यों के करने की अंतिम तारीख भी 31 मार्च, 2022 है। अगर आप इन्हें करने से चूक जाते हैं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनमें बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़े कई...

बिजनेस डेस्कः वित्त वर्ष 2021-22 खत्म होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। वित्‍तीय लेन-देन से संबंधित कुछ कार्यों के करने की अंतिम तारीख भी 31 मार्च, 2022 है। अगर आप इन्हें करने से चूक जाते हैं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनमें बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़े कई काम शामिल हैं। हम आपको ऐसे ही 10 कामों के बारे में बता रहे हैं, जो आपको 31 मार्च तक करने हैं।

पैन-आधार लिंक
पैन से आधार को लिंक करने की लास्‍ट डेट भी 31 मार्च, 2022 है। अगर आपने इस तारीख तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के अनुसार इनवैलिड पैन कार्ड रखने पर 10,000 रुपए तक की पैनल्‍टी लग सकती है। इसी तरह बैंक डिपॉजिट के ब्‍याज पर लगने वाला टीडीएस भी दोगुना हो सकता है। इसलिए, आपको यह जांच लेना चाहिए कि आपका पैन (PAN) आपके आधार (Aadhar) के साथ लिंक है की नहीं।

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संशोधित आईटीआर फाइलिंग
विलंबित आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है। ऐसा करदाता जो समय पर आयकर रिटर्न नहीं भर पाया था वो 31 मार्च तक इसे दाखिल कर सकता है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए  रिवाइज्‍ड आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख पहले 31 दिसंबर 2021 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया था। अगर आपको लगता है कि आपकी आईटीआर फाइल करने में आपसे कोई गलती हो गई या फिर कोई चीज इसमें शामिल करने से रह गई है, तो आप इसे 31 मार्च तक रिवाइज्‍ड कर सकते हैं।

स्टॉक्स और इक्विटी फंड्स से प्रॉफिट बुक करें
स्टॉक्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स पर 1 लाख रुपए से ज्यादा के लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स पर अब टैक्स लगता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपके लिए 1 लाख रुपए तक के लाभ पर टैक्स छूट का फायदा उठाने का यही आखिरी मौका है। 31 मार्च से पहले इस हिसाब से प्रॉफिट बुक करें कि टैक्स छूट का लाभ मिल जाए।

इसके लिए, आपको 31 मार्च से पहले उतने स्टॉक्स और इक्विटी फंड्स बेच देने चाहिए, जितने पर 1 लाख रुपए तक का लाभ मिल जाए। फिर इसी पैसे को अगले वित्त वर्ष में दोबारा इन्वेस्ट कर दें। हालांकि, बेचने और खरीदने की प्रक्रिया में आपको ब्रोकरेज हाउस को 1% रकम देनी होगी। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को यह रकम नहीं देनी होगी, क्योंकि एंट्री लोड्स नहीं वसूले जाते और फंड्स को एक साल बाद बेचे जाने पर एंट्री लोड लागू ही नहीं होते।

बैंक केवाईसी
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक खाते की केवाईसी अपडेट करने की तारीख को कोरोना महामारी के चलते 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया था। आरबीआई के अनुसार जो कस्‍टमर अपने बैंक अकाउंट केवाईसी को 31 मार्च 2022 तक अपडेट नहीं करते हैं तो उनका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। इसलिए, आप भी अपने सभी बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी ले लें और अगर किसी खाते की केवाईसी पेंडिंग है तो, उसे अपडेट कर दें। KYC के तहत ग्राहकों से उसके पैन कार्ड, पता जैसे आधार, पासपोर्ट आदि को अपडेट कराने के लिए बैंक कहता है।

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छोटी बचत योजनाओं को बैंक अकाउंट से जोड़ना
एक अप्रैल से भारतीय डाकघर द्वारा चलाई जा रही विभिन्‍न छोटी बचत योजनाओं का ब्‍याज योजनाधार के डाकघर बचत खाते या फिर बैंक बचत खाते में ही डाला जाएगा। इसलिए आपने छोटी बचत योजनाओं में निवेश किया है तो पोस्‍ट ऑफिस खाते को बैंक अकाउंट के साथ 31 मार्च, 2022 तक जरूर लिंक करा लें। ऐसा नहीं करने पर आपको इन योजनाओं में मिलने वाले ब्‍याज को प्राप्‍त करने में दिक्‍कत होगी।

पीपीएफ, एनपीएस में जरूर जमा करें पैसा
अगर आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में खाता है और आपने चालू वित्त वर्ष के लिए इन खातों में अभी तक न्‍यूनतम राशि जमा नहीं कराई है तो इसे आप 31 मार्च 2022 तक जरूर जमा करावा दें। ऐसा नहीं करने पर ये खाते डिएक्टिवेट हो जाएंगे और इन्‍हें दोबारा चालू कराने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा।

इनकम टैक्स छूट पाने के लिए निवेश
अगर आप इनकम टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको 31 मार्च तक निवेश करना होगा। इनकम टैक्स एक्ट के कई सेक्शन जैसे 80C और 80D के तहत किए गए निवेश पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट ली जा सकती है।

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पीएम किसान योजना के लिए e-kyc
जो किसान पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें 31 मार्च तक केवाईसी कराना जरूरी है। आप चाहें तो ई-केवाईसी भी करा सकते हैं। 31 मार्च के बाद जिन किसानों ने पीएम किसान खाते में केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें भारत सरकार से 2,000 रुपए नहीं मिलेंगे।

फॉर्म 12B जमा करें
अगर आपने 1 अप्रैल, 2021 के बाद नौकरी बदली है, तो पुरानी नौकरी में कटे TDS की जानकारी फॉर्म 12B के जरिए नई कंपनी को दें। 31 मार्च तक फॉर्म 12B नहीं जमा किया तो कंपनी ज्यादा TDS काट सकती है, जिसका नुकसान आपको ही होगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना में करें अप्लाई
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) लोगों को सस्ते दामों में घर उपलब्ध कराने के लिए भारत में सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्कीम है। इसके तहत पहली बार घर खरीदने वालों को सरकार होम लोन के ब्याज में सब्सिडी की पेशकश कर रही है। जो अधिकतम 2.67 लाख रुपए तक की होती है। अलग-अलग आय वर्ग को अलग-अलग प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। इस स्कीम का फायदा 31 मार्च तक लिया जा सकता है।

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