Edited By jyoti choudhary,Updated: 16 Apr, 2022 03:17 PM
सरकार आवासीय परियोजनाओं में दूरसंचार बुनियादी ढांचे की स्थापना को अनिवार्य करने की योजना बना रही है। ऐसा राष्ट्रीय भवन संहिता और मॉडल भवन नियम में बदलाव करके किया जाएगा। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी मसौदा ‘राइट ऑफ वे'' दिशानिर्देशों में यह
नई दिल्लीः सरकार आवासीय परियोजनाओं में दूरसंचार बुनियादी ढांचे की स्थापना को अनिवार्य करने की योजना बना रही है। ऐसा राष्ट्रीय भवन संहिता और मॉडल भवन नियम में बदलाव करके किया जाएगा। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी मसौदा ‘राइट ऑफ वे' दिशानिर्देशों में यह बात कही गई है। दूरसंचार विभाग (डॉट) पुराने मानदंडों में संशोधन करने और 5जी नेटवर्क लागू करने की जरूरत के अनुरूप ‘राइट ऑफ वे' (आरओडब्ल्यू) दिशानिर्देशों का मसौदा लाया है, जिसका मकसद देश में दूरसंचार बुनियादी ढांचे की स्थापना को बढ़ावा देना है।
दूरसंचार परिचालकों को 5जी साइट यानी टावर को जमीन के करीब स्थापित करना होगा, क्योंकि इस सेवा के लिए प्रेषित सिग्नल बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हैं लेकिन कम दूरी को कवर करते हैं। ऐसे में 2जी, 3जी और 4जी के विपरीत, 5जी के लिए ‘एक्सेस पॉइंट' उपकरण के करीब होने चाहिए।
आरओडब्ल्यू दिशानिर्देशों के मसौदे में कहा गया है, ‘‘केबल बिछाने या दूरसंचार बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए बिल्डिंग के भीतर समाधान (आईबीएस) को आवासीय परियोजनाओं के अंदर अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाएगा।'' मसौदे में केंद्र सरकार की इमारतों पर दूरसंचार बुनियादी ढांचे की स्थापना करने की स्थिति में शुल्क माफ करने का भी प्रस्ताव है।