घूस मामले में कॉग्निजेंट के पूर्व COO पर 35 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना

Edited By jyoti choudhary,Updated: 16 Sep, 2019 05:45 PM

former cognizant coo sridhar pays rs35 lakh penalty

अमेरिकी पूंजी बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने कॉग्निजेंट के पूर्व परिचालन अधिकारी (सीओओ) श्रीधर तिरुवेंगदम को एक भारतीय अधिकारी को घूस देने के मामले में 50,000 डॉलर (करीब 35 लाख रुपए) का जुर्माना भरने का निर्देश दिया है।

नई दिल्लीः अमेरिकी पूंजी बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने कॉग्निजेंट के पूर्व परिचालन अधिकारी (सीओओ) श्रीधर तिरुवेंगदम को एक भारतीय अधिकारी को घूस देने के मामले में 50,000 डॉलर (करीब 35 लाख रुपए) का जुर्माना भरने का निर्देश दिया है। 

एसईसी के आदेश के मुताबिक, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कॉरपोरेशन के तत्कालीन सीओओ तिरुवेंगदम कॉग्निजेंट के तीन अधिकारियों के साथ मिलकर कंपनी की ओर से भारत में एक सरकारी अधिकारी को 20 लाख डॉलर की घूस देने की योजना में शामिल थे। अधिकारी ने चेन्नई में वॉणिज्यिक परिसर के निर्माण के लिए मंजूरी देने के लिए पैसे की मांग की थी। इसमें कहा गया है, "तिरुवेंगदम को आदेश के 10 दिन के भीतर एसईसी के पास 50,000 डॉलर का जुर्माना भरना होगा।" 

आदेश में आगे कहा गया है कि तिरुवेंगदम भुगतान करने के लिए तैयार हैं। इस साल की शुरुआत में कॉग्निजेंट ने भारतीय घूस कांड को निपटाने के लिए 2.5 करोड़ डॉलर का भुगतान करने की हामी भरी थी। तिरूवेंगदम 2013 में कॉग्निजेंट के मुख्य परिचालन अधिकारी थे। उन्हें 2016 में प्रशासनिक अवकाश पर भेजा गया। कंपनी ने तिरूवेंगदम का इस्तीफा 2018 में स्वीकार कर लिया था।
 

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