सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया, डीजल के निर्यात पर लगेगा ज्यादा शुल्क

Edited By jyoti choudhary,Updated: 15 Aug, 2023 07:43 AM

government increased windfall tax on petroleum products

भारत सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) 4250 रुपए से बढ़ाकर 7,100 रुपए प्रति टन कर दिया है। यह दर 15 अगस्त से लागू होगी। एसएईडी को विंडफॉल टैक्स भी कहते हैं। इसके अलावा, डीजल के निर्यात पर एसएईडी या

बिजनेस डेस्कः भारत सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) 4250 रुपए से बढ़ाकर 7,100 रुपए प्रति टन कर दिया है। यह दर 15 अगस्त से लागू होगी। एसएईडी को विंडफॉल टैक्स भी कहते हैं। इसके अलावा, डीजल के निर्यात पर एसएईडी या निर्यात शुल्क एक रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 5.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। इसके अलावा, 15 अगस्त से ही विमान ईंधन यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) पर दो रुपए प्रति लीटर की दर से अतिरिक्त शुल्क भी लगेगा। वर्तमान में एटीएफ पर कोई एसएईडी नहीं लगा है। पेट्रोल पर एसएईडी को शून्य ही रखा गया है।

केंद्र सरकार की ओर से 1 जुलाई, 2022 से देश में कच्चे तेल के उत्पादन और निर्यात पर विंडफॉल टैक्स लगाने का फैसला किया था। हर 15 दिन में इसकी समीक्षा होती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होने पर निजी तेल कंपनियां जब रिफाइनिंग मार्जिस से ज्यादा मुनाफा कमाती हैं तो सरकार मुनाफे पर टैक्स लगाती हैं। इसका एक मकसद यह भी होता है कि ये कंपनियां घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पाद बेचने के लिए मजबूर हो सकें।

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