Edited By Supreet Kaur,Updated: 08 Aug, 2019 10:30 AM
तिरुवनन्तपुरम से नागपुर की एयर टिकट कैंसिल होने से उपभोक्ता को हुई परेशानी के मामले को बेहद गंभीरता से लिया गया। इसी के साथ जैट एयरवेज इंडिया लिमिटेड और जैट कनैक्ट/जैट लाइट को 3 लाख 8 हजार 40 रुपए का जुर्माना कर दिया गया। जैट एय......
जालंधरः तिरुवनन्तपुरम से नागपुर की एयर टिकट कैंसिल होने से उपभोक्ता को हुई परेशानी के मामले को बेहद गंभीरता से लिया गया। इसी के साथ जैट एयरवेज इंडिया लिमिटेड और जैट कनैक्ट/जैट लाइट को 3 लाख 8 हजार 40 रुपए का जुर्माना कर दिया गया। जैट एयरवेज इंडिया लिमिटेड और जैट कनैक्ट/जैट लाइट को निर्देश दिया गया कि टिकट कैंसिल करने के एवज में 1 लाख 2 हजार 40 रुपए का भुगतान किया जाए।
यही नहीं होटल में अतिरिक्त रूप से ठहरने और खाने के मद में हुए खर्च की राशि 21,000 रुपए, व्यावसायिक क्षति के लिए 30,000, मानसिक पीड़ा की एवज में 1 लाख 50 हजार व मुकद्दमे का खर्च 5000 भी अदा करें। इस तरह कुल 3 लाख 8 हजार 40 रुपए का भुगतान 2 माह के भीतर 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किया जाए।
कंज्यूमर फोरम के चेयरमैन के.के. त्रिपाठी व सदस्य अर्चना शुक्ला की बैंच के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अवगत कराया गया कि पचपेढ़ी जबलपुर निवासी अधिवक्ता प्रकाश उपाध्याय ने अपने परिवार के 16 सदस्यों के लिए 30 मई 2013 को तिरुवनन्तपुरम से नागपुर तक की एयर टिकट मेक माय ट्रिप के जरिए जैट एयरवेज की फ्लाइट से बुक कराई थी। किराए का भुगतान करने के बाद उनके परिवार के 9 सदस्यों की टिकट निरस्त कर दी गई। उन्होंने परिवार के 9 सदस्यों को जैट कनैक्ट की फ्लाइट में एडजस्ट करने के लिए अनुरोध किया लेकिन कम्पनी ने उनका अनुरोध अनसुना कर दिया। इसकी वजह से उन्हें एयर टिकट कैंसिल कराकर होटल में रुकना पड़ा। इसके बाद उन्हें महंगी दर पर टिकट खरीदकर तिरुवनन्तपुरम से नागपुर आना पड़ा। उपभोक्ता ने अंत में परेशान होकर उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।