मोबाइल नंबर अन्य को किया जारी, अब कंपनी देगी हर्जाना

Edited By Pardeep,Updated: 08 Jun, 2018 04:47 AM

mobile number to be given to another company damages

जिला उपभोक्ता फोरम ने एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर अन्य को जारी कर दिया जिसे फोरम ने गंभीर मानते हुए मैसर्स भारती हैक्सा कॉम (एयरटैल) को 7500 रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया। क्या है मामला रूपनगर, भुवाणा निवासी रमेश चन्द्र बंजारा ने उपभोक्ता फोरम ...

उदयपुर: जिला उपभोक्ता फोरम ने एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर अन्य को जारी कर दिया जिसे फोरम ने गंभीर मानते हुए मैसर्स भारती हैक्सा कॉम (एयरटैल) को 7500 रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया। 

क्या है मामला
रूपनगर, भुवाणा निवासी रमेश चन्द्र बंजारा ने उपभोक्ता फोरम में 25 जून 2015 को परिवाद प्रस्तुत किया था कि उसके पास मैसर्स भारती हैक्सा कॉम (एयरटैल) का प्री-पेड मोबाइल नंबर था। मार्च 2015 में कंपनी ने बिना सूचना दिए उसका नंबर बंद कर दिया। प्रार्थी ने कस्टमर केयर पर फोन कर पूछा तो पता चला कि यह मोबाइल नंबर किसी अन्य का जारी हो चुका है। 25 मार्च 2015 को पत्र लिखकर कंपनी से नंबर शुरू करने का अनुरोध किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। परेशान होकर उसने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। 

यह कहा फोरम ने
फोरम के पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष हिमांशु राय नागौरी व सदस्य अंजना जोशी ने कंपनी को मानसिक संताप के 5000 रुपए और वाद व्यय के 2500 रुपए कुल 7500 रुपए प्रार्थी को हर्जाना अदा करने के आदेश दिए हैं। यह राशि कंपनी उपभोक्ता को 2 महीने में अदा करेगी। इसके बाद इस राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज राशि अदा करनी होगी।

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