NCLAT ने टाटा संस की 6 फरवरी की EGM के खिलाफ मिस्त्री की अपील खारिज की

Edited By ,Updated: 03 Feb, 2017 07:12 PM

nclat rejects mistry  s plea against tata sons   egm on feb 6

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने आज टाटा संस के हटाए गए चेयरमैन साइरस मिस्त्री द्वारा टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी द्वारा सोमवार को बुलाई गई

नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने आज टाटा संस के हटाए गए चेयरमैन साइरस मिस्त्री द्वारा टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी द्वारा सोमवार को बुलाई गई शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यह बैठक मिस्त्री को हटाने के लिए बुलाई गई है।   

एनसीएलएटी ने मिस्त्री को तत्काल कोई राहत नहीं दी। मिस्त्री को पिछले साल अक्तूबर में अचानक टाटा संस के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था। वह 103 अरब डॉलर के टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल में बने हुए हैं। टाटा संस ने 6 फरवरी को मुंबई में शेयरधारकों की बैठक बुलाई है। यह बैठक मिस्त्री को निदेशक पद से हटाने के लिए बुलाई गई है।  

न्यायाधीश एस जे मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, ‘‘हम कोई राहत नहीं दे रहे हैं। हम 3 अपीलों को खारिज कर रहे हैं। बाद में हम विस्तृत आदेश पारित करेंगे।’’   मिस्त्री के परिवार के नियंत्रण वाली दो निवेश कंपनियांं विधि कंपनी जेटली एंड बक्शी के माध्यम से एनसीएलएटी गई थीं। इससे पहले 31 जनवरी को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की मुंबई पीठ ने 6 फरवरी की ईजीएम पर स्थगन देने से इनकार किया था।   
 

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