बैन किए गए नोट रखने पर नहीं होगी जेल, जानिए नियम

Edited By ,Updated: 29 Dec, 2016 08:26 PM

no jail term for holding demonetised notes minimum fine to be rs 10000

केंद्र सरकार ने पुराने नोट रखने पर स्थिति स्‍पष्‍ट करते हुए कहा है कि पुराने नोट रखने पर जेल की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है।

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने पुराने नोट रखने पर स्थिति स्‍पष्‍ट करते हुए कहा है कि पुराने नोट रखने पर जेल की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है लेकिन जुर्माना लगेगा। जुर्माने की रकम कम से कम 10 हजार रुपए होगी। वित्‍त मंत्री अरुण जेतली ने गुरुवार को मीडिया को संबोधित करते हुए यह सफाई दी।

जानकारी के अनुसार 500-1000 के पुराने नोट रखने पर जुर्माने के प्रावधान वाला अध्यादेश राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और यह 31 दिसंबर से प्रभावी होगा। केंद्र सरकार ने पहले ही अध्‍यादेश जारी कर बैन हुए नोटों को रखने तथा जमा कराने की सीमा तय कर दी थी जिसके तहत एक व्‍यक्ति 500 या 1000 रुपए के अधिकतम 10 नोट अपने पास रख सकेगा। लोग पुराने नोट 30 दिसंबर तक बैंकों में और अगले साल 31 मार्च तक भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कर सकते हैं।

जानिए नियम
-31 मार्च 2017 के बाद एक समय में 10 से ज्यादा नोट रखने पर पाबंदी रहेगी।
-31 मार्च के बाद 500 और 1000 के पुराने नोट पकड़े जाने पर जुर्माना अदा करना होगा।
-नोट जमा करते वक्त गलत जानकारी देने पर 5,000 रुपये जुर्माना या जमा रकम का 5 गुणा जुर्माना देना पड़ेगा।
-रिसर्च के लिए अधिक से अधिक 25 नोट रख सकते हैं।
-30 दिसंबर के बाद पुराने नोट जमा करने से पहले ये बताना होगा कि आखिर अब तक नोट क्यों नहीं जमा किया।

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