PayU को ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ के रूप में काम करने की मिली मंजूरी, RBI ने जनवरी 2023 में लगाई थी रोक

Edited By jyoti choudhary,Updated: 24 Apr, 2024 02:49 PM

payu got approval to work as  payment aggregator  rbi had banned

वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी पेयू (PayU) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ के रूप में काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। कंपनी ने बुधवार को यह कहा। ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ एक तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता है, जो ग्राहकों और कारोबारियों को...

बिजनेस डेस्कः वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी पेयू (PayU) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ के रूप में काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। कंपनी ने बुधवार को यह कहा। ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ एक तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता है, जो ग्राहकों और कारोबारियों को भुगतान को लेकर एक मंच पर लाता है। यह ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान करने और कारोबारियों को भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाता है।

RBI ने जनवरी 2023 में प्रोसस ग्रुप की कंपनी पेयू के ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ को लेकर जमा आवेदन वापस कर दिए थे और उन्हें 120 दिनों के भीतर फिर से जमा करने को कहा था। पेयू सैद्धांतिक मंजूरी के साथ अब नये कारोबारियों को डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने साथ जोड़ सकती है।

पेयू के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अनिर्बान मुखर्जी ने कहा, ‘‘यह लाइसेंस भारत में वैश्विक स्तर पर चर्चित डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचा स्थापित करने के हमारे लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार की डिजिटल इंडिया पहल और RBI के दूरदर्शी नियमों के अनुरूप, हम विशेष रूप से छोटे कारोबारियों के लिए डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’
 

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