गोली लगने से हुई मौत, बीमा न देने पर कंपनी को जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Sep, 2017 11:19 AM

penalties for firing  death due to non insurance

जिला उपभोक्ता फोरम ने 8 वर्ष पूर्व गोली मारकर एक बीमाधारक की हत्या कर दिए जाने के

हाजीपुर: जिला उपभोक्ता फोरम ने 8 वर्ष पूर्व गोली मारकर एक बीमाधारक की हत्या कर दिए जाने के मामले में बीमा कंपनी को 5.40 लाख रुपए भुगतान करने का आदेश दिया है। फोरम के अध्यक्ष डी.के. शर्मा ने यह फैसला सुनाया।

क्या है मामला
जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के बागमली सीता चौक के पशुपति नाथ ने गोल्डेन ट्रस्ट फाइनैंशियल सॢवसेज के माध्यम से नैशनल इंश्योरैंस कंपनी से 5 लाख रुपए का बीमा करवाया था। इसी बीच वर्ष 2009 की 10 मई को सीता चौक पर ही अपराधियों ने पशुपति नाथ को गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसकी मौत के बाद नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

उसकी पत्नी अर्चना रानी ने नैशनल इंश्योरैंस कंपनी से अपने पति के मरने के 3 माह बाद बीमा का लाभ के लिए दावा किया था। इस दावा को इंश्योरैंस कंपनी ने घटना की सूचना निर्धारित समय सीमा एक माह के अंदर नहीं दिए जाने तथा हत्या को दुर्घटना नहीं बताते हुए खारिज कर दिया था। तब अर्चना रानी ने बीमा राशि के लाभ के लिए उपभोक्ता फोरम में मामला दायर किया था।

क्या कहा फोरम ने
इसकी सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डी.के. शर्मा ने घटना की सूचना एक माह के अंदर नहीं दिए जाने को कंपनी के तर्क को नहीं माना। साथ ही साथ वर्ष 2008 में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग द्वारा माया देवी बनाम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मामले में पारित आदेश का हवाला देते हुए गोली लगने से किसी व्यक्ति की हुई मौत को अपराध एवं दुर्घटना बताते हुए बीमा कंपनी को मृत्तक की पत्नी अर्चना रानी को 5 लाख बीमा राशि तथा 40 हजार रुपए मानसिक प्रताडऩा व मुकद्दमा खर्च सहित 45 दिनों के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया। अगर इस निर्धारित समय सीमा के अंदर उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो 12 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान का भी आदेश दिया गया।

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