Edited By rajesh kumar,Updated: 10 Aug, 2020 12:59 PM
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय प्राधिकरण (एनसीएलएटी) ने गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की याचिका को एनसीएलटी द्वारा रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा है।
नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय प्राधिकरण (एनसीएलएटी) ने गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की याचिका को एनसीएलटी द्वारा रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा है।
एनसीएलएटी की तीन सदस्यीय पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की अहमदाबाद पीठ के आदेश को बरकरार रखा, जिसने गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (जीएईएल) के एक परिचालन लेनदार सैम इंपेक्स की याचिका को रद्द कर दिया था।
इससे पहले एनसीएलटी ने 17 फरवरी, 2020 को जीएईएल के खिलाफ कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने की सैम इंपेक्स की याचिका को सामानों की आपूर्ति के संबंध में पहले से मौजूद विवाद के आधार पर खारिज कर दिया था। एनसीएलएटी के कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस बी एल भट की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा हम दिए गए आदेश में कोई कानूनी कमी नहीं पाते हैं। इसलिए याचिका को शुरुआती स्तर पर ही खारिज किया जाता है।