RBI ने बैंक आफ चाइना को देश में बैंक सेवाएं देने की अनुमति दी

Edited By jyoti choudhary,Updated: 02 Aug, 2019 10:36 AM

rbi allows bank of china to provide bank services in the country

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को बैंक आफ चाइना को देश में नियमित बैंक सेवाएं देने की अनुमति दे दी। केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘हम बैंक आफ चाइना लि. को भारतीय रिजर्व बैंक कानून, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करने का परामर्श देते हैं।''''

मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को बैंक आफ चाइना को देश में नियमित बैंक सेवाएं देने की अनुमति दे दी। केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘हम बैंक आफ चाइना लि. को भारतीय रिजर्व बैंक कानून, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करने का परामर्श देते हैं।'' भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक समेत सभी वाणिज्यिक बैंक दूसरी अनुसूची में शामिल हैं। इस अनुसूची में आने वाले बैंकों को आरबीआई के नियमों का अनुपालन करना होता है। 

एक अन्य अधिसूचना में आरबीआई ने कहा कि ‘जन स्माल फाइनेंस बैंक लि.' को भी दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा ‘रॉयल बैंक आफ स्कॉटलैंड के नाम को बदलकर ‘नेटवेस्ट मार्केट पीएलसी' किया गया है। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि ‘नेशनल आस्ट्रेलिया बैंक' को बैंकिंग नियमन कानून के तहत बैंक कंपनी की सूची से हटा दिया है। बैंक को दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। 

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