SC की आम्रपाली को फटकार, कहा- पैसा निकालने के लिए 100 को जेल भेजना पड़ा तो भेजेंगे

Edited By Supreet Kaur,Updated: 05 Sep, 2018 10:50 AM

sc asks amrapali group companies for forensic audit

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को 42 हजार खरीदारों को फ्लैट देने में नाकाम रहने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि ‘रियल एस्टेट कारोबार के नाम पर बड़ा घोटाला हो रहा है’ और उन्होंने इसे घर खरीददारों के साथ हुई ‘बड़ी गंभीर...

बिजनेस डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को 42 हजार खरीदारों को फ्लैट देने में नाकाम रहने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि ‘रियल एस्टेट कारोबार के नाम पर बड़ा घोटाला हो रहा है’ और उन्होंने इसे घर खरीददारों के साथ हुई ‘बड़ी गंभीर धोखाधड़ी’ करार दिया। कोर्ट ने कहा अगर 100 लोग भी जेल भेजने पड़े तो हम भेजेंगे। एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।

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NBCC करेगी अधूरे प्रोजेक्ट पूरे
आम्रपाली ग्रुप के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) ने कोर्ट के समक्ष हामी भर ली है। लेकिन इसमें वह पैसा खर्च नहीं करेगा। एनबीसीसी ने कोर्ट से कहा है कि वह करीब 8500 करोड़ रुपए की निर्माण लागत से 36 महीनों के भीतर आम्रपाली समूह के 46575 फ्लैटों वाली 15 आवासीय परियोजनाओं को पूरा कर सकती है।

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निदेशकों के खातों का होगा फोरेंसिक ऑडिट
कोर्ट ने आम्रपाली समूह से ऑडिटरों के साथ सहयोग करने या अपने परिसरों की सीलिंग और निदेशक, उनकी पत्नियों तथा बच्चों सहित सभी के खातों के फारेंसिक ऑडिट का सामना करने को कहा। इसके लिए बैंक आफ बड़ौदा और एएसजी पिंकी आनंद से तीन स्वतंत्र ऑडिटर्स के नाम मांगे गए हैं।

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