सेबी ने मोतीलाल ओसवाल पर 17 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

Edited By jyoti choudhary,Updated: 29 Feb, 2020 11:03 AM

sebi fined motilal oswal rs 17 lakh

बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. पर 17 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ब्रोकरेज कंपनी पर यह जुर्माना ग्राहकों के पैसे के दुरूपयोग को लेकर लगाया गया है। वह ग्राहकों के कोष और प्रतिभूतियों को अलग रखने को लेकर...

नई दिल्लीः बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. पर 17 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ब्रोकरेज कंपनी पर यह जुर्माना ग्राहकों के पैसे के दुरूपयोग को लेकर लगाया गया है। वह ग्राहकों के कोष और प्रतिभूतियों को अलग रखने को लेकर नियमों का पालन करने में विफल रही। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ने अप्रैल 2012 से मार्च 2014 के बीच जांच की थी। जांच में पाया गया कि कंपनी ग्राहकों के पैसे के दुरूपयोग में शामिल है। 

नियामक ने एक आदेश में कहा, ‘‘बीस नमूना दिवस में से 11 में ग्राहकों के पैसे के दुरूपयोग के मामले पाए गए। यह जांच दल द्वारा चुने गए नमूना दिवसों का 55 प्रतिशत है।'' इस बीच, मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि वह आदेश को देख रही है ओर उपयुक्त कदम उठाएगी। सेबी के अनुसार जांच में 5.01 करोड़ रुपए से लेकर 102.06 करोड़ रुपए के दुरूपयोग की बात सामने आई। 

आदेश के अनुसार, ‘‘मोतीलाल ओसवाल ग्राहकों का पैसा अलग रखने में विफल रही और उसका दरूपयोग किया गया। यह सेबी के परिपत्र का उल्लंघन है।'' सेबी के 1993 के परिपत्र के अनुसार शेयर ब्रोकर ग्राहकों का और अपना पैसा अलग खातों में रखेंगे। ऐसे किसी भी सौदे का भुगतान ग्राहकों के खातों से नहीं किया जाना चाहिये जिसमें सदस्य ब्रोकर खुद सौदा कर रहा है।
 

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