सेबी ने अदालत से कहा, सुभाष चंद्रा के खिलाफ समन पर तीन सप्ताह तक पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे

Edited By jyoti choudhary,Updated: 21 Mar, 2024 12:07 PM

sebi told the court will not take any action on the summons against

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि वह कोष की हेराफेरी के कथित मामले में एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा को जारी किए गए समन पर तीन सप्ताह तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा। चंद्रा ने इसी महीने एक याचिका...

मुंबईः भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि वह कोष की हेराफेरी के कथित मामले में एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा को जारी किए गए समन पर तीन सप्ताह तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा। चंद्रा ने इसी महीने एक याचिका दायर कर समन को चुनौती दी थी और इसे रद्द करने की अपील की थी। 

चंद्रा के अधिवक्ता रवि कदम ने सेबी द्वारा शुरू की गई पूरी कार्यवाही को रद्द करने की अपील की और तर्क दिया कि पूंजी बाजार नियामक ‘पूर्व निर्धारित' तरीके से जांच को आगे बढ़ा रहा था। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदोश पूनीवाला की खंडपीठ ने बुधवार को सेबी को चंद्रा की याचिका के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी। 

नियामक के अधिवक्ता मुस्तफा डॉक्टर ने पीठ को बताया कि आज (20 मार्च) से तीन सप्ताह की अवधि तक समन के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पीठ ने कहा, “हम इसे स्वीकार करते हैं।” पीठ ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख तय की है। शेयर बाजार नियामक ने जनवरी में चंद्रा के खिलाफ कई समन जारी किए थे। 

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