Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Jun, 2017 10:40 AM
सरकार ने अटल पेंशन योजना के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया है। इस संबंध में सरकार ने आज एक अधिसूचना जारी की।
नई दिल्लीः सरकार ने अटल पेंशन योजना के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया है। इस संबंध में सरकार ने आज एक अधिसूचना जारी की।
कानून की धारा 7 में शामिल
जानकारी के अनुसार अब अटल पेंशन योजना को आधार कानून की धारा सात में शामिल कर दिया गया है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधार नंबर या आधार पंजीकरण का प्रमाण देना होगा।इसके तहत अटल पेंशन योजना के उपभोक्ताओं को अपने इस पेंशन खाते को आधार नंबर से जोडऩा होगा। इसके साथ ही अपने उस बचत खाते को भी आधार से जोडऩा होगा जिससे अटल पेंशन योजना की राशि की कटौती की जाएगी और सरकार के अंशदान को खाते में जमा किया जायेगा।
इस योजना से जुडे़ 54 लाख उपभोक्ता
वित्त मंत्रालय के अनुसार पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2016-17 में इस योजना के तहत 12.35 लाख ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान की है जो सरकार की ओर से एक हजार रुपए तक अंशदान के योग्य हैं। इस योजना के अभी 54 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं। मंत्रालय ने कहा कि पारदर्शिता , सक्षमता और लाभार्थियों को सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आधार कार्ड को पहचान का प्राथमिक दस्तावेज माना जा रहा है।