Taxpayers Alert: आज एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख, देर की तो लगेगा भारी जुर्माना

Edited By Updated: 15 Dec, 2025 01:35 PM

today is the last date to pay advance tax late payment will attract heavy penal

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर के एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करने की अंतिम तारीख आज, 15 दिसंबर 2025 है। जिन टैक्सपेयर्स की सालाना टैक्स देनदारी एक वित्त वर्ष में ₹10,000 से अधिक बनती है, उनके लिए एडवांस टैक्स भरना अनिवार्य है। इस डेडलाइन तक कुल...

बिजनेस डेस्कः वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर के एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करने की अंतिम तारीख आज, 15 दिसंबर 2025 है। जिन टैक्सपेयर्स की सालाना टैक्स देनदारी एक वित्त वर्ष में ₹10,000 से अधिक बनती है, उनके लिए एडवांस टैक्स भरना अनिवार्य है। इस डेडलाइन तक कुल अनुमानित टैक्स का कम से कम 75% भुगतान न करने पर इनकम टैक्स कानून के तहत ब्याज देना पड़ता है।

क्या होता है एडवांस टैक्स?

एडवांस टैक्स का मतलब है पूरे साल का टैक्स एक साथ देने के बजाय उसे तय किस्तों में पहले ही जमा करना। यह नियम सैलरीड कर्मचारियों, फ्रीलांसरों, निवेशकों और कारोबारियों सभी पर लागू होता है, बशर्ते TDS कटने के बाद भी टैक्स देनदारी ₹10,000 या उससे ज्यादा हो। हालांकि, 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स से छूट दी गई है।

15 दिसंबर की डेडलाइन क्यों अहम?

फॉरविस मजार्स इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (डायरेक्ट टैक्स) अवनीश अरोड़ा के अनुसार, “15 दिसंबर एक अहम चेकपॉइंट है। इस तारीख तक कुल टैक्स का 75% भुगतान नहीं करने पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234C के तहत ब्याज लगना तय है, भले ही बाद में रिटर्न फाइल करते समय टैक्स चुका दिया जाए।”

अब तक कितना टैक्स देना जरूरी?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एडवांस टैक्स के लिए चार डेडलाइन तय की हैं—

  • 15 जून तक: अनुमानित टैक्स का 15%
  • 15 सितंबर तक: अनुमानित टैक्स का 45%
  • 15 दिसंबर तक: अनुमानित टैक्स का 75%
  • 15 मार्च तक: अनुमानित टैक्स का 100%

यह डेडलाइन खासतौर पर फ्रीलांसरों, शेयर बाजार में निवेश करने वालों और छोटे कारोबारियों के लिए अहम है, क्योंकि उनकी आय पर नियमित रूप से TDS नहीं कटता।

आज टैक्स नहीं चुकाया तो क्या होगा?

अगर 15 दिसंबर तक अनुमानित टैक्स का 75% भुगतान नहीं हुआ, तो धारा 234C के तहत कमी की रकम पर 1% प्रति माह की दर से तीन महीने (दिसंबर से मार्च) तक ब्याज देना होगा। इसके अलावा, अगर 31 मार्च तक कुल टैक्स देनदारी का 90% भी जमा नहीं हुआ, तो धारा 234B के तहत भी 1% प्रति माह ब्याज लगेगा, जो रिटर्न फाइल करने तक जारी रहेगा।

एडवांस टैक्स कैसे जमा करें?

टैक्सपेयर्स incometax.gov.in पोर्टल पर लॉग इन करके या अपने बैंक के नेट बैंकिंग विकल्प के जरिए आज ही एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा कर सकते हैं। मार्च तक इंतजार करना समझदारी नहीं है, क्योंकि देरी से ब्याज के कारण टैक्स का बोझ और बढ़ सकता है। 

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