TV दर्शकों को राहत, चैनल चुनने के लिए मिला 31 जनवरी तक का समय

Edited By jyoti choudhary,Updated: 28 Dec, 2018 12:11 PM

trai gives a month for consumers to choose channels

अगर आप TV रिचार्ज के नए नियम को लेकर परेशान हैं तो यह खबर आपको राहत दे सकती है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने उपभोक्ताओं को नई नियामक व्यवस्था के तहत चैनल चुनने के लिए एक महीने यानी 31 जनवरी तक का समय दिया है।

बिजनेस डेस्कः अगर आप TV रिचार्ज के नए नियम को लेकर परेशान हैं तो यह खबर आपको राहत दे सकती है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने उपभोक्ताओं को नई नियामक व्यवस्था के तहत चैनल चुनने के लिए एक महीने यानी 31 जनवरी तक का समय दिया है। इससे पहले ट्राई के नए नियम 29 दिसंबर से लागू होने वाले थे लेकिन प्रसारकों और डीटीएच ऑपरेटर्स की अपील के बाद 1 महीने का समय दिया गया है।

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ट्राई के सचिव एस के गुप्ता ने कहा, ‘हमने गुरुवार को प्रसारकों, डीटीएच ऑपरेटरों और एमएसओ (मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों) के साथ एक बैठक की। सभी ने नए नियमों को लागू करने की अपनी तत्परता की पुष्टि की। हालांकि, उन्होंने अनुरोध किया कि ग्राहकों को कुछ और समय दिया जाए ताकि वे सुगम और व्यवधान मुक्त सेवा के लिए विकल्पों का चयन कर सकें।’

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क्‍या है नया नियम?
दरअसल, अभी तक ये होता है कि आपको एक 250 रुपए से 300 रुपए तक का एक मासिक प्‍लान रिचार्ज कराना होता था और इसमें आपकी पसंद और नापसंद के कई चैनल मिलते थे। इसके अलावा आपके कई ऐसे भी पसंदीदा चैनल होते थे जिन्‍हें देखने के लिए अतिरिक्‍त कीमत चुकानी पड़ती थी लेकिन ट्राई के नए नियम के बाद यूजर्स पर कोई भी चैनल थोपा नहीं जा सकता है यानी यूजर्स को उन्हीं चैनल के लिए भुगतान करना होगा, जिन्हें वो देखना चाहते हैं। इस नई व्‍यवस्‍था के आने के बाद सभी चैनल अलग-अलग या किसी एक बुके में उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही यूजर को टीवी स्क्रीन पर प्रत्येक चैनल की कीमत भी बताई जाएगी।

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नहीं बाधित होगी टेलीविजन सर्विस
इससे पहले ऐसा कहा जा रहा था कि आपकी टेलीविजन सर्विस बंद हो जाएगी, लेकिन ट्राई ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। बीते दिनों ट्राई ने कहा था कि प्रसारण और केबल सेवा के लिए नए नियामकीय रूपरेखा के क्रियान्वयन से टेलीविजन सेवा बाधित नहीं होगी। अब ट्राई ने 31 जनवरी तक ग्राहकों को अपने पसंदीदा चैनल को चुनने का मौका दिया है।

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