55,000 रुपए किराया देने वाले किराएदार पर 1 लाख का जुर्माना, छोटी सी गलती पड़ी भारी

Edited By Updated: 30 Jul, 2025 01:47 PM

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हर महीने ₹55,000 किराया देने वाले एक किराएदार को आयकर नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ गया। इनकम टैक्स विभाग ने उस पर ₹1 लाख का जुर्माना लगा दिया है।

बिजनेस डेस्कः हर महीने ₹55,000 किराया देने वाले एक किराएदार को आयकर नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ गया। इनकम टैक्स विभाग ने उस पर ₹1 लाख का जुर्माना लगा दिया है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, अभिषेक नाम का यह किराएदार न केवल टीडीएस (TDS) काटना भूल गया, बल्कि उसने किराए पर टीडीएस से जुड़े जरूरी दस्तावेज— चालान और रिटर्न स्टेटमेंट भी दाखिल नहीं किए थे।

क्या है नियम?

अगर कोई व्यक्ति प्रति माह ₹50,000 से अधिक किराया देता है, तो उसे 2% टीडीएस काटना अनिवार्य है। यह प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-IB के तहत आता है।

इसके अलावा किराएदार को

🔸 फॉर्म 26QC भरना होता है (यह टीडीएस चालान होता है)
🔸 फॉर्म 16C मकान मालिक को देना होता है (यह TDS प्रमाण पत्र होता है)

क्या है जुर्माने का प्रावधान?

यदि टीडीएस समय पर काटा या दाखिल नहीं किया गया तो धारा 271H के तहत ₹10,000 से लेकर ₹1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

सावधानी जरूरी

ऐसे मामलों से साफ है कि अब सिर्फ मकान मालिक ही नहीं, बल्कि किराएदारों को भी टैक्स नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, खासकर तब जब किराया ₹50,000 प्रति माह से अधिक हो।
 

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