Edited By ashwani,Updated: 11 Feb, 2021 08:59 PM
10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
चंडीगढ़, (संदीप): नाबालिगा से रेप मामले में जिला अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। सजा के साथ अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। वर्ष 2019 में मलोया थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर दोषी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
पीड़िता ने बताया था कि उसकी मां अस्पताल में गई हुई थी और उसके पिता भी गांव गए थे। वह घर पर अकेली थी। इसका फायदा उठाकर दोषी उसके घर आया और उससे छेड़छाड़ करने लगा। इस पर जब उसने ऐसा करने पर विरोध किया तो दोषी ने उससे रेप कर दिया और इस बारे में किसी को न बताने की बात कहते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। वह बेहद घबरा गई और उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया लेकिन जब उसकी मां ने उसे बेहद परेशान देखा और वजह पूछी तो उसने आप बीती अपनी मां को बताई। इसके बाद उसे परिजनों ने तुरंत इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत पर जांच के बाद दोषी के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 376(3) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।