DSP अतुल सोनी मामला : हाईकोर्ट से जमानत याचिका कैंसल होने के बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी

Edited By Updated: 03 Feb, 2020 11:33 AM

atul soni

डी.एस.पी. अतुल सोनी जमानत याचिका अब हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी है और सरैंडर करने को कहा है।

मोहाली(राणा) : डी.एस.पी. अतुल सोनी जमानत याचिका अब हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी है और सरैंडर करने को कहा है। लेकिन मोहाली पुलिस डी.सी.पी. को सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका दे रही है। 

बता दें कि अतुल सोनी के खिलाफ फेज-8 थाना को सोनी की पत्नी सुनिता सोनी ने 19 जनवरी को खुद लिखित में शिकायत दी थी। इसके 15 दिन बीत चुके हैं। लेकिन मोहाली पुलिस सोनी की गिरफ्तारी तो दूर की बात है उसकी लोकेशन तक ट्रेस नहीं कर पा रही है। केस में इन्वैस्टीगेशन ज्वाइन करने के लिए भी सम्मन भेजा जा चुका है। लेकिन न तो अभी तक इन्वैस्टीगेशन ज्वाइन की गई है और न ही कोई जबाव आया है। 

डी.एस.पी. सोनी द्वारा पहले मोहाली कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई जहां पत्नी सुनीता खुद पेश हुई थी, और उलटा पुलिस पर झूठा केस दर्ज करने का आरोप लगाया था। जज द्वारा पुलिस का पक्ष व याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद अतुल सोनी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद 31 जनवरी को हाईकोर्ट ने भी जमानत याचिका खारिज करते मोहाली पुलिस के पास सरैंडर करने की हिदायतें दी थीं, लेकिन अभी अतुल सोनी द्वारा न तो सरैंडर किया गया है।

पकडऩे में पुलिस हो रही नाकाम :
बता दें कि मोहाली पुलिस कई गैंगस्टरों को पकड़ चुकी है, लेकिन अब डी.एस.पी. अतुल सोनी को पकडऩे की बारी आई तो पुलिस 15 दिनों में अब तक उसकी लोकेशन तक ट्रेस नहीं कर पाई है। अब उसे गिरफ्तार करना तो दूर की बात है। 

सोनी खुद सी.आई.ए. खरड़ के इंचार्ज रह चुके हैं और मोहाली में थाना प्रभारी भी रह चुके हैं, उन्हें पुलिस के हर तरीके के बारे में बड़ी ही बारिकी से पता है, यही कारण है कि वह अब तक पुलिस के हाथ नहीं आ रहे हैं।

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