Edited By Sandeep,Updated: 25 Nov, 2021 04:26 PM
50 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत दिए जाने के आदेश
चंडीगढ़, (संदीप): रिश्वत मामले में आरोपी सी.पी.डब्लू.डी. (सैंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमैंट) के जूनियर इंजीनियर (जे.ई.) अक्षय कुमार की जमानत याचिका सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने स्वीकार कर ली है। अदालत ने 50 हजार के बेल बान्ड पर जमानत दिए जाने के आदेश दिए हैं। सी.बी.आई. ने इसी साल आरोपी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर केस दर्ज किया था।
सी.बी.आई. ने एक ठेकेदार की शिकायत पर जांच कर उसके खिलाफ केस दर्ज किया था। जे.ई. अक्षय कुमार पर पंजाब बिल्डिंग के ए.जी. ऑफिस के अंदर जिम और क्रैच के रेनोवेशन करने के बाद 13 लाख 48 हजार 959 रुपए की पेमैंट रिलीज करने के एवज में पैसे मांगने का आरोप है। ठेकेदार के रेनोवेशन के बाद पूरी पेमैंट पास करवाना था जिसे रिलीज करने के लिए ठेकेदार बार-बार जे.ई. के आफिस के चक्कर लगा रहा था।
आरोप है कि इसी पेमैंट को रिलीज करने के एवज में आरोपी जूनियर इंजीनियर 55 हजार की डिमांड कर रहा था। आखिरी बातचीत में पैसे देने की बात तय कर ठेकेदार ने चंडीगढ़ सी.बी.आई. को शिकायत दे दी। सी.बी.आई. ने शिकायत मिलने के बाद ट्रैप लगाकर आरोपी को रिश्वत के पैसे लेते हुए गिरफ्तार किया था।