सरकारी ड्यूटी के दौरान वाहन पर लिख सकेंगे गवर्नमैंट व UT प्रशासन

Edited By Priyanka rana,Updated: 07 Feb, 2020 11:26 AM

can write on the vehicle

यू.टी. प्रशासन के अधिकारियों में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद से काफी असमंजस की स्थिति थी।

चंडीगढ़(राजिंद्र) : यू.टी. प्रशासन के अधिकारियों में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद से काफी असमंजस की स्थिति थी। इसको लेकर यू.टी. प्रशासन की तरफ से वीरवार को कई आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि किसी भी सरकारी व निजी गाड़ी पर कोर्ट, आर्मी, एयरपोर्ट, नेवी, पुलिस, प्रैस आदि शब्द नहीं लिखे जा सकते हैं। 

यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी सरकारी और निजी गाड़ी पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जैसे पदों का उल्लेख भी नहीं किया जा सकता है। प्रशासन द्वारा जारी किए गए तीसरे आदेश में यह कहा गया है कि किसी भी सरकारी गाड़ी पर ‘गवर्नमैंट और यू.टी. प्रशासन’ लिखा जा सकता है, अगर वह गाड़ी सरकारी ड्यूटी दे रही हो। 

चौथे आदेश में कहा गया है कि ड्रिस्टिक्ट मजिस्ट्रैट, एडीशनल ड्रिस्टिक्ट मजिस्ट्रैट, डॉक्टर, एंबुलैंस, फायर ब्रिगेड अपने पद नाम यानी नेम प्लेट को लगा सकते हैं, अगर वह किसी आपातकालीन स्थिति में सेवाएं दे रहे हैं। अन्य राज्यों की गाडिय़ों का चालान करें या नहीं, इसके स्पष्टीकरण के लिए प्रशासन हाईकोर्ट का रुख करने पर विचार कर रहा है। 

आदेशों की कॉपी होम सैक्रेटरी, सैक्रेटरी पर्सोनल, नगर निगम के कमिश्नर के.के. यादव, चंडीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रैट, ट्रैफिक एस.एस.पी., स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सैक्रेटरी व अन्य विभागों को जारी किए गए हैं।

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