डोमिनोज पिज्जा को कैरीबैग के पैसे लेने पड़े महंगे, 10 लाख जुर्माना

Edited By Priyanka rana,Updated: 18 Dec, 2019 09:10 AM

domino s pizza

डोमिनोज पिज्जा के सैक्टर-8 सी स्थित आऊटलेट में 2 ग्राहकों से पिज्जा पैकिंग के लिए कैरीबैग्स के 13-13 रुपए चार्ज करना डोमिनोज कंपनी को बहुत महंगा पड़ा।

चंडीगढ़(ब्यूरो) : डोमिनोज पिज्जा के सैक्टर-8 सी स्थित आऊटलेट में 2 ग्राहकों से पिज्जा पैकिंग के लिए कैरीबैग्स के 13-13 रुपए चार्ज करना डोमिनोज कंपनी को बहुत महंगा पड़ा। स्टेट कंज्यूमर्स रिड्रैसल कमीशन चंडीगढ़ ने दोनों मामलों में 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। 

स्टेट कमीशन ने कंपनी को कैरीबैग के लिए पैसे लेने पर भी कड़ी फटकार लगाई। कमीशन ने कंपनी को निर्देश दिया कि लोगों की मजबूरी का नाजायज फायदा न उठाया जाए, क्योंकि ऐसा करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। कंपनी ने कमीशन के समक्ष सफाई दी कि वह पहले से ही पिज्जा को बाक्स में पैक कर देते हैं। कैरीबैग देने का तो मतलब नहीं बनता। कमीशन ने उनकी दलील को नहीं माना। 

13 रुपए एक कैरीबैग के चार्ज किए गए :
सैक्टर-28सी निवासी वकील पंकज चांदगोठिया ने उपभोक्ता फोरम में सैक्टर-8सी स्थित डोमिनोज, जुबिलैंट फूड वक्र्स लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दी थी। उन्होंने कहा कि दो पिज्जा लेने के लिए उन्होंने अपने ड्राइवर को स्टोर में भेजा। दो रैगुलर पिज्जा के लिए 306 रुपए मांगे गए। 

पंकज चांदगोठिया ने जब बिल देखा तो वह हैरान रह गए कि कैरीबैग के लिए 13 रुपए चार्ज किए गए थे। इसके बाद चांदगोठिया ने जून 2019 को डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत की थी। 

पहला मामला :
10,614 रुपए जुर्माना
एडवोकेट चांदगोठिया की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने 13 रुपए लौटाने व मानसिक पीड़ा व उत्पीडऩ के लिए 100 रुपए का मुआवजा और 500 रुपए मुकदमा खर्च देने के निर्देश दिए। साथ ही कंपनी को राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ के सैक्रेटरी के नाम पर कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में 10 हजार रुपए भी जमा करवाने के निर्देश दिए।

दूसरा मामला :
5 लाख रुपए जुर्माना
दूसरा मामला भी डोमिनोज पिज्जा का ही था, जिसकी शिकायत जतिन्द्र बंसल नामक व्यक्ति ने की थी। इसमें जिला उपभोक्ता फोरम-2 ने डोमिनोज पिज्जा को 5 लाख जुर्माना लगाते हुए याचिकाकत्र्ता को 1500 रुपए लिटिगेशन चार्ज के रूप में देने का फैसला सुनाया था। डोमिनोज पिज्जा की ओर से जङ्क्षतद्र वाले फैसले को स्टेट कंज्यूमर कमीशन में चुनौती दी गई थी कि जिला उपभोक्ता फोरम ने फैसला सही नहीं किया।

एडवोकेट चांदगोठिया ने की बराबर सजा की मांग :
एडवोकेट पंकज चांदगोठिया ने जतिन्द्र बंसल की शिकायत पर आए आदेशों का हवाला देते हुए स्टेट कमीशन में अपील दाखिल कर डोमिनोज पिज्जा को उनके मामले में कम सजा की बात कहकर जतिन्द्र बंसल वाले मामले के आए फैसले के बराबर सजा की मांग की।

फैसले समान होने चाहिए :
स्टेट कमीशन ने माना कि जिला उपभोक्ता फोरम की दोनों अदालतों के फैसले एक समान होने चाहिए। वहीं डोमिनो पिज्जा की अपील को खारिज करते हुए कोर्ट ने दोनों मामले में एक जैसा जुर्माना सुनाया, जिसके बाद अब डोमिनोज पिज्जा को 9 लाख 80 हजार पी.जी.आई. के पुअर पेशैंट वैल्फेयर फंड और 20 हजार कमीशन के खाते में जमा करने होंगे। 

औरों के लिए सबक है यह फैसला :
एडवोकेट चांदगोठिया ने कहा कि सामान के साथ कैरीबैग का चार्ज करने वालों के लिए उक्त फैसला भविष्य के लिए सबक है कि कैरीबैग का चार्ज करना भारी पड़ेगा।

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