प्रदेश के उद्योगों के रोजगार पर है हरियाणवी युवाओं का हक : दुष्यंत

Edited By Vikash thakur,Updated: 06 Mar, 2021 09:37 PM

haryanvi youth have right over employment

हरियाणा के युवाओं को सामाजिक और आर्थिक न्याय देगा 75 प्रतिशत आरक्षण अधिनियम

चंडीगढ़ (पांडेय): हरियाणा के उपमख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि देश के विकास में हरियाणा का पूरा योगदान होने के बावजूद राज्य की बेरोजगारी दर बढऩा और हरियाणा के युवाओं को नौकरियों से वंचित रखना कई सवाल खड़े करता है और इन सबका जवाब हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण देकर ही दिया जा सकता था इसलिए हरियाणवी युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा उन्हें अपना हक दिलवाने के लिए 75 प्रतिशत रोजगार बिल सरकार लेकर आई है।

 


उन्होंने बताया कि भौगोलिक और जनसंख्या दोनों में हरियाणा भारत का एक छोटा प्रदेश है लेकिन इसके बावजूद सामाजिक, राजनीतिक, आॢथक रूप में देश की तरक्की और समृद्धि में हरियाणा का योगदान बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि देश की जी.एस.टी. में हरियाणा का योगदान 4.7 प्रतिशत, रक्षा सेवाओं जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आदि में भी हरियाणा की भागीदारी 10 प्रतिशत से कम नहीं है।

वहीं शिक्षा, तकनीक, सामान्य सेवाओं, खेलों के क्षेत्र में तो ये भागीदारी और भी कई गुणा बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत आदि जिलों ने लाखों एकड़ जमीन देकर, हजारों एकड़ जमीन में घर, हाइवे, कारखाने, कार्यालय बनवाकर हरियाणा ने न सिर्फ देश की राजधानी का बोझ कम किया बल्कि ट्रैफिक जाम आदि की समस्याओं से मुक्ति दिलवाई है। लेकिन देश के विकास, गौरव और सुविधाओं में इतना बड़ा योगदान देने के बावजूद हरियाणा अपने नागरिकों की आॢथक, सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने में पीछे रहा है।


उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के लोगों को रोजगार, घर सामाजिक और आॢथक सुरक्षा देने वाले हरियाणा में बेरोजगारी दर बढ़ी। डिप्टी सी.एम. ने कहा कि पिछले दो दशक में लाखों एकड़ जमीन अधिग्रहण करके जो कारखाने, कंपनियां हरियाणा में लगी उसमें हरियाणा के मूल निवासी तो 15 प्रतिशत से भी कम है और एक लाख रुपए सैलरी जैसी पोस्ट वाली बड़ी नौकरियों में तो ये प्रतिशत एक से भी नीचे है।


‘रोजगार बिल हरियाणा के लिए समय की जरूरत’ 
उन्होंने रोजगार बिल को हरियाणा के लिए समय की जरूरत व प्रदेश का हक बताते हुए कहा कि 75 प्रतिशत आरक्षण अधिनियम एक तरफ रोजगार देकर हरियाणा के युवाओं को सामाजिक और आॢथक न्याय प्रदान करेगा, दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति आय बढ़ाकर, उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाकर, सौहार्द का माहौल बनाकर देश के आॢथक विकास में और बढ़-चढ़कर योगदान देगा।


उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग हरियाणा सरकार द्वारा पास किए 75 प्रतिशत आरक्षण अधिनियम की संवैधानिकता पर सवाल उठा रहे है लेकिन ‘हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमैंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट’ पूर्ण रूप से संवैधानिक है और संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 16 सिर्फ राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली नौकरियों में निवास स्थान के आधार पर आरक्षण देने पर पाबंदी लगाता है, न कि प्राइवेट रोजगारों पर। बल्कि देश का संविधान तो कहीं न कहीं प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण के पक्ष में है क्योंकि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वो नागरिकों को रोजगार दें। 

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