किरण थिएटर के सामने बने सरकारी मकानों को तोड़ने की कवायद, हाईकोर्ट ने मांगा सुझाव

Edited By Priyanka rana,Updated: 15 Dec, 2018 09:09 AM

high court

हाईकोर्ट ने सैक्टर-22 में ट्रैफिक की भारी समस्या को लेकर एक विचार पेश किया है। इसमें कुछ सरकारी मकानों को तोड़कर उस जगह को मल्टीलैवल पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करना शामिल है।

चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : हाईकोर्ट ने सैक्टर-22 में ट्रैफिक की भारी समस्या को लेकर एक विचार पेश किया है। इसमें कुछ सरकारी मकानों को तोड़कर उस जगह को मल्टीलैवल पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करना शामिल है। 

हाईकोर्ट ने सुझाव में चंडीगढ़ के चीफ आर्कीटैक्ट से कहा है कि वह देखें कि क्या किरण सिनेमा के सामने मार्कीट वाली तरफ मुंह वाले (पूर्व दिशा तक) घरों की पहली पंक्ति का डिजाइन इस तरह बदला जा सकता है कि वर्तमान घरों के पीछे का विशाल बैकयार्ड आगे का बैकयार्ड बन जाए, जिसका सर्विस लेन से अंदरूनी साइड से रास्ता हो। इसके लिए हाईकोर्ट ने केस की अगली सुनवाई पर चीफ आर्कीटैक्ट को पेश होने के आदेश दिए हैं, ताकि हाईकोर्ट के आदेशों की व्यवहार्यता को लेकर वह अपने विचार रखें। 

सरकारी मकानों की मुरम्मत से जुड़ा डाटा करें पेश :
सरकारी मकानों की खस्ताहालत मेें अलॉटमैंट से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिए हैं कि वह एफिडेविट दायर करे, जिसमें वह सरकारी मकानों का टाइप-वाइज मुरम्मत का खर्च बताए। इसमें 5 वर्ष का डाटा दिया जाए। 

सैक्टर-25 व मनीमाजरा में कितने क्रिमेशन होते हैं? 
हाईकोर्ट ने निगम काऊंसिल से निगम की ओर से एक एफिडेविट पेश करने को कहा है, जिसमें बताएं कि सैक्टर-25 और मनीमाजरा क्रिमेशन ग्राऊंड में प्रति वर्ष कितने क्रिमेशन होते हैं। इसका 5 वर्ष का डाटा मांगा गया है। हाईकोर्ट ने यह जानकारी इसलिए मांगी है, ताकि इलैक्ट्रिक/एल.पी.जी. क्रिमेटोरियम के विस्तार की जरूरत पर विचार किया जा सके। 

यह भी जानकारी दी जाए कि बीते 3 वर्षों में इलैक्ट्रिक क्रिमेटोरियम कितनी बार खराब रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि निगम क्रिमेशन में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी को लेकर टिन छतपर विचार करे, ताकि वायु प्रदूषण कम हो। वहीं उस लकड़ी की पहचान करने की बात हाईकोर्ट ने कही है, जो कम धुंआ छोड़ती है। पुजारियों/केयर टेकर्स को इस संबंध में सख्ती से अनुपालना के निर्देश दिए जाएं। 

निगम की काऊंसिल ने सुपरिंटैंडिंग इंजीनियर (बी.एंडआर.) का एफिडेविट पेश कर बताया कि मौजूदा इलैक्ट्रिक क्रिमेटोरियम (विद्युत शवदाह गृह) को एल.पी.जी. में बदला गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इलैक्ट्रिक क्रिमेटोरियम के मौजूदा बुनियादी ढांचे को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया में यह अच्छी शुरूआत है। 

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