Edited By Priyanka rana,Updated: 03 Jan, 2019 10:27 AM
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक बुधवार को नगर निगम ने घरों के आगे ग्रीनरी के रूप में किए गए कब्जों को तोडऩा शुरू कर दिया है।
चंडीगढ़(राय) : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक बुधवार को नगर निगम ने घरों के आगे ग्रीनरी के रूप में किए गए कब्जों को तोडऩा शुरू कर दिया है। इसकी शुरूआत सैक्टर-19 से की गई है। नगर निगम के अधिकारी सुबह 10 बजे जे.सी.बी. मशीनों के साथ सैक्टर-19 के कम्युनिटी सैंटर में पहुंच गए।
उसके बाद सैक्टर के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचे और घरों के आगे बने लॉन्स को हटाने का काम शुरू किया। सैक्टर-19 के महाराष्ट्र भवन के पास बने मकानों के लोगों ने विरोध भी किया लेकिन अधिकारियों पर कोई असरनहीं हुआ। हालांकि स्थानीय लोगों की तरफ से निगम की इस कार्रवाई का विरोध किया गया। लोगों का कहना है कि सबसे पहले सैक्टर-19 को ही क्यों चुना, क्यों नहीं सैक्टर-1 से कब्जा हटाने का काम शुरू किया गया। लोगों का आरोप है कि निगम ने उन्हें किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया और अचानक से आकर हरे-भरे पौधों को उखाडऩा शुरू कर दिया है।
पार्किंग के लिए निर्देश :
बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि शहर के लोगों ने अपने घरों के आगे ग्रीनरी के रूप में सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से शहर में गाडिय़ां पार्क करने की जगह नहीं बची है। हाईकोर्ट ने प्रशासन और नगर निगम को आदेश दिया था कि वह जल्द से जल्द इन अवैध कब्जों को हटाकर लोगों को पार्किंग के लिए जगह उपलब्ध करवाए।