अवैध होर्डिंग हटाने के लिए 30 दिन का नोटिस

Edited By Vikash thakur,Updated: 20 Oct, 2021 08:04 PM

illegal hoarding

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चंडीगढ़, (राय): चंडीगढ़ विज्ञापन नियंत्रण आदेश 1954 के उल्लंघन पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए नगर निगम चंडीगढ़ ने आम जनता/दुकानदारों और व्यापारियों को अवैध विज्ञापनों को हटाने के लिए 30 दिन का नोटिस जारी किया है, जिसके विफल होने पर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन आदेशों को आज यहां जारी करते हुए निगम आयुक्त अनिंदिता मित्रा ने कहा कि उल्लंघनकत्र्ताओं द्वारा निरंतर उदासीनता को गंभीरता से लिया गया है और इस तरह के अवैध विज्ञापनों को हटाने के लिए 18 अक्तूूबर, 2021 से एक विशेष अभियान शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि उल्लंघनकत्र्ता विज्ञापन शुल्क और दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं जो अवैध होर्डिंग या विज्ञापनों के आकार के आधार पर कई लाख में हो सकता है। 

आयुक्त ने कहा कि अभियान शुरू होने के बाद से नगर निगम ने लगभग 400 होर्डिंग, बैनर बोर्ड आदि हटा दिए हैं। अवैध विज्ञापनों, विरूपण या प्रदर्शन के खिलाफ इस तरह के अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे। आम जनता से अपील की जाती है कि दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए इस प्रकार के अवैध होर्डिंग, बैनर और अन्य विरूपण को स्वेच्छा से हटा दें।
 

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