हिमाचल के पूर्व आई.जी. जहुर हैदर को मिली पांच दिन की अंतरिम जमानत

Edited By Updated: 31 Jan, 2020 11:35 AM

interim bail

कोटखाई मेें पुलिस कस्टडी में आरोपी सूरज की मौत के मामले में जिला अदालत ने वीरवार को हिमाचल प्रदेश के पूर्व आई.जी. जहुर हैदर जैदी की अंतरिम जमानत याचिका मंजूर कर ली।

चंडीगढ़(सुशील) : कोटखाई मेें पुलिस कस्टडी में आरोपी सूरज की मौत के मामले में जिला अदालत ने वीरवार को हिमाचल प्रदेश के पूर्व आई.जी. जहुर हैदर जैदी की अंतरिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। अदालत ने पूर्व आई.जी. को 4 फरवरी की रात से 9 फरवरी की शाम तक अंतरिम जमानत दी है। 

इसके बाद जैदी को खुद को सी.बी.आई. के हवाले करना होगा। जैदी ने सी.बी.आई. की स्पैशल अदालत में अंतरिम जमानत याचिका लगाई थी। अपनी याचिका में जैदी ने अपील की थी कि उनके परिवार के किसी करीबी सदस्य की मृत्यु हो गई है, जिसके अंतिम संस्कार में उसे शामिल होना है। 

यह है मामला :
जुलाई, 2017 में शिमला के कोटखाई में एक छात्रा का जंगल से शव बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने की पुष्टि हुई थी। आई.जी. जैदी की अगुवाई में बनी एस.आई.टी. ने केस को सुलझाने का दावा करते हुए एक स्थानीय युवक और पांच मजदूरों को गिरफ्तार किया था। इनमें नेपाली मूल का सूरज नामक युवक भी था। कोटखाई थाने में सूरज की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। 

सी.बी.आई. जांच में सामने आया कि पुलिस के टॉर्चर से ही सूरज की मौत हुई थी। मामले में सी.बी.आई. ने आईजी. जहुर हैदर जैदी, एस.पी. डी.डब्ल्यू. नेगी, ठियोग डी.एस.पी. मनोज जोशी, कोटखाई के पूर्व एस.एच.ओ. राजिंद्र सिंह, ए.एस.आई. दीप चंद, हैड कांस्टेबल सूरत सिंह, मोहन लाल, रफी अली और कांस्टेबल रंजीत समेत कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस को चंडीगढ़ स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था।

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