पंजाब मंत्रिमंडल ने कस्टम मिलिंग पॉलिसी को दी मंजूरी

Edited By Ajay Chandigarh,Updated: 28 Jul, 2022 08:37 PM

it was approved in the cabinet meeting led by chief minister bhagwant mann

पंजाब मंत्रिमंडल ने मंडीकरण सीजन-2022-23 के लिए धान की मिङ्क्षलग को लेकर ‘द पंजाब कस्टम मिङ्क्षलग पॉलिसी’ को मंजूरी दे दी है। वीरवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मोहर लगाई गई है। इससे खरीदे गए धान को राज्य...

चंडीगढ़,(अश्वनी): पंजाब मंत्रिमंडल ने मंडीकरण सीजन-2022-23 के लिए धान की मिङ्क्षलग को लेकर ‘द पंजाब कस्टम मिङ्क्षलग पॉलिसी’ को मंजूरी दे दी है। वीरवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मोहर लगाई गई है। इससे खरीदे गए धान को राज्य में स्थापित चावल मिलों के द्वारा धान से चावल निकालने के उपरांत भारतीय खाद्य निगम को मुहैया करवाया जा सकेगा।  

 


मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि यह नीति पंजाब की खरीद एजैंसियों (पनग्रेन, मार्कफैड, पनसप, पंजाब राज्य गोदाम निगम और भारतीय खाद्य निगम) द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार खरीदे जाने वाले धान की मिङ्क्षलग को समय पर केंद्रीय पूल में देने के लिए तैयार की जाती है। इस नीति के मुताबिक विभाग द्वारा जारी किए गए खरीद केंद्रों की अलॉटमैंट सूची के मुताबिक चावल मिलों की खरीद केंद्रों के साथ ङ्क्षलकिंग भी समय पर कर दी जाएगी। राज्य की खरीद एजैंसियां और चावल मिलों के दरमियान समझौते और योग्यता के मुताबिक मंडियों से धान की फसल योग्य चावल मिलों में भंडार किया जाएगा। यह नीति और समझौता निर्धारित करता है कि चावल मिल मालिक भंडार हुए धान के बनते चावल 31 मार्च, 2023 तक मुहैया करना होगा।  

 


सावन की फसल मंडीकरण सीजन-2022-23 एक अक्तूबर, 2022 से शुरू होकर 30 नवम्बर तक मुकम्मल होगा। इस सीजन के दौरान खरीदे जाने वाले धान को राज्य में योग्य चावल मिलों में भंडार किया जाएगा। गौरतलब है कि खाद्य एवं नागरिक आपूॢत विभाग, पंजाब खरीफ की फसल के खरीद सीजन से पहले कस्टम मिङ्क्षलग पॉलिसी जारी करता है, जिससे भारत सरकार के तय नियमों के मुताबिक राज्य की खरीद एजैंसियों द्वारा खरीदे धान को पीड़ कर चावल तैयार किया जा सके।
 

 

बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए पी.एस.पी.सी.एल. की कार्य योजना को मंजूरी 
कैबिनेट ने ‘रिवैमप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सैक्टर स्कीम’ (आर.डी.एस.एस.) को स्वीकार और लागू करने के लिए पी.एस.पी.सी.एल. की कार्य योजना को आज मंजूर कर लिया। आर.डी.एस.एस. लागू होने से वितरण प्रणाली मजबूत होगी और पी.एस.पी.सी.एल. की कार्यकुशलता और वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा। इसके साथ-साथ उपभोक्ताओं को मानक और भरोसेयोग बिजली आपूॢत सुनिश्चित बनेगी। 25,237 करोड़ रुपए की इस कार्य योजना में डिस्ट्रीब्यूशन के बुनियादी ढांचे, मीटिं्रग और सूचना प्रौद्योगिकी/एस.सी.ए.डी.ए. से संबंधित काम शामिल हैं।  
 

 

नागरिक केंद्रित ईको-सिस्टम कायम करने के लिए एन.एल.एस.एफ. के साथ समझौते को मंजूरी  
नागरिक केंद्रित, प्रगतिशील गवर्नैंस ईको-सिस्टम बनाने के लिए और अधिक पेशेवर महारत लाने के लिए पंजाब कैबिनेट ने ‘नज्ज लाइफ स्किल्स फाऊंडेशन’ (एन.एल.एस.एफ.) के साथ 27 महीनों के समय के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने की सहमति दे दी है। यह कदम प्रशासनिक विभागों को सीधे तौर पर फीडबैक और सहयोग देने में सहायक सिद्ध होगा, जिससे तकनीकी एकीकरण, प्रबंधन नवीनताकारी, डेटा मैनेजमैंट और अन्य क्षेत्रों में विभागीय या उप-विभागीय पहलों के द्वारा प्रोग्रामों को बेहतर तरीके से लागू करने की प्रक्रिया में सुधार आएगा।  
 

 

मूंग की दाल की खरीद और किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए मानक मापदंडों में छूट को मंजूरी 
राज्य के मूंग की दाल उत्पादकों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने मूंग की दाल की खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा तय मानक मापदंडों में छूट को कार्य-बाद मंजूरी दे दी है, जिससे छूट के मुताबिक राज्य की नोडल एजैंसी मार्कफैड 7225 रुपए प्रति किं्वटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर मौजूदा खरीद सीजन-2022-23 के दौरान राज्य के पूल के लिए अधिक से अधिक मूंग की दाल की खरीद के योग्य बनाया जा सके। इससे उन किसानों को आॢथक मदद भी मिलेगी, जिनको अपनी फसल एम.एस.पी. से कम भाव पर बेचनी पड़ी या बेचनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी फसल मापदंडों में छूट के दायरे में नहीं आती। जिन किसानों की उपज मापदंडों में छूट के दायरे में भी नहीं आएगी और जिनको अपनी फसल 31 जुलाई 2022 तक खुली मंडी में बेचनी पड़ेगी, उनको प्रति किं्वटल अधिक से अधिक एक हजार रुपए दिए जाएंगे। यह पहल उन किसानों पर भी लागू होगी, जिन्होंने पहले ही अपनी फसल खुली मंडी में एम.एस.पी. से कम भाव पर बेच दी है।  
 

 

राज्य संकट राहत कोष के लिए मंजूरी 
प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को घटाने के लिए विशेष उपायों की शुरूआत के मंतव्य से पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा आज राज्य संकट राहत कोष (एस.डी.एम.एफ.) होंद में लाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इस फंड के अस्तित्व में आने से प्राकृतिक संकटों से निपटने और उनके जोखिमों को घटाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को और बल मिलेगा।  
 

 

उम्र कैदियों की सजा माफी के लिए विशेष केस भेजने को मंजूरी 
श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वें प्रकाश पर्व मनाने के लिए पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा पंजाब की जेलों में बंद उम्र कैद सजायाफ्ता/कैदियों की विशेष सजा माफी केस भेजने के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह 15 अगस्त, 2022 को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को आजादी के महोत्सव के रूप में मनाने के लिए राज्य की जेलों में नजरबंद कैदियों की विशेष सजा माफी केस भेजने के लिए भी मंजूरी दी गई है। भारत के संविधान की धारा 163 के अंतर्गत कैबिनेट द्वारा मंजूरी देने के बाद सजा घटाने के यह विशेष मामले संविधान की धारा 161 के अंतर्गत पंजाब के राज्यपाल को सौंपे जाएंगे। रोजगार के अवसर पैदा करने और प्रशिक्षण विभाग की सालाना प्रशासनिक रिपोर्ट मंत्रिमंडल द्वारा साल 2020-21 के लिए रोजगार सृजन और प्रशिक्षण विभाग की सालाना प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई है।  

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