लाइफ स्टाइल, अनलिमिटेड स्टोर को कैरीबैग के चार्ज रिफंड करने के निर्देश

Edited By Priyanka rana,Updated: 14 Sep, 2019 10:46 AM

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लाइफ स्टाइल और अनलिमिटेड स्टोर को कैरीबैग के लिए चार्ज करना महंगा पड़ गया है।

चंडीगढ़(राजिंद्र) : लाइफ स्टाइल और अनलिमिटेड स्टोर को कैरीबैग के लिए चार्ज करना महंगा पड़ गया है। उपभोक्ता फोरम ने लाइफ स्टाइल के केस में कैरीबैग के लिए चार्ज किए 10 रुपए की राशि रिफंड करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मानसिक पीड़ा और उत्पीडऩ के लिए एक हजार रुपए मुआवजा और 500 रुपए मुकदमा खर्च भी देने के निर्देश दिए हैं। 

सैक्रेटरी, माननीय स्टेट कमीशन यू.टी. चंडीगढ़ के कंज्यूमर लीगल ऐड अकाऊंट में 10 हजार रुपए जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रति मिलने पर एक माह के अंदर इन आदेशों की पालना करनी होगी। आदेश की कॉपी जरूरी कार्रवाई के लिए सैके्रटरी (एस.सी.डी.आर.सी.) को भी भेजी गई है। ये आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 ने जारी किए।

कैरीबैग के लिए लोगों से चार्ज करना सेवा में कोताही है :
सैक्टर-40 सी चंडीगढ़ निवासी केतन चोपड़ा ने फोरम में लाइफ स्टाइल, इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-1 चंडीगढ़ के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने उक्त स्टोर से कुछ सामान खरीदा और पेमैंट के लिए बिलिंग काऊंटर पर ले गए। 

काऊंटर पर उन्हें बताया गया कि कैरीबैग के लिए उनसे 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करने होंगे। शिकायतकर्ता ने इस पर विरोध भी जताया और कहा कि कैरीबैग शॉपिंग के लिए जरूरी है, इसलिए बिना कोई शुल्क इसे दिया जाना चाहिए लेकिन स्टोर की तरफ से इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद ही उन्होंने इस संबंध में फोरम में शिकायत दी।

नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुई अपॉजिट पार्टी :
शिकायत का नोटिस दूसरे पक्ष को उनका पक्ष जानने के लिए भेजा गया लेकिन उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, जिसके चलते उन्हें एक्सपार्टी (एकतरफा) करार दिया गया। फोरम ने कहा कि कंपनी के देश भर में स्टोर होंगे, जिससे वह काफी पैसे कमाते होंगे। इस तरह कैरीबैग के लिए भोले-भाले लोगों से चार्ज करना सेवा में कोताही है। 

अनलिमिटेड स्टोर को 500 रुपए मुआवजा और 500 रुपए मुकदमा खर्च देने के निर्देश :
इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-1 स्थित अनलिमिटेड स्टोर को भी कैरीबैग के लिए चार्ज करना महंगा पड़ गया है। फोरम ने स्टोर को निर्देश दिए हैं कि वह गलत रूप से चार्ज किए 7.25 रुपए शिकायतकर्ता को रिफंड करे। साथ ही मानसिक पीड़ा और उत्पीडऩ के लिए 500 रुपए मुआवजा और 500 रुपए मुकदमा खर्च भी देने के निर्देश दिए हैं। 

आदेश की प्रति मिलने पर एक माह के अंदर इन आदेशों की पालना करनी होगी, नहीं तो रिफंड और मुआवजा राशि पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा। सैक्टर-61 चंडीगढ़ निवासी कलमदीप मेहता ने फोरम में अनलिमिटेड, इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-1 चंडीगढ़ के खिलाफ शिकायत दी थी। 

उन्होंने इसी वर्ष 13 जनवरी को उक्त स्टोर से कुछ प्रोडक्ट खरीदे। बिल पे करने के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें कैरीबैग के लिए 7.25 रुपए चार्ज किए गए। उन्होंने सेवा में कोताही का आरोप लगाते हुए इस संबंध में फोरम में शिकायत दी।  

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