Edited By ,Updated: 13 Feb, 2016 11:39 AM
बापूधाम में 22 वर्षीय ट्रक ड्राइवर हरिहर की ढाबे पर गोली मारकर हत्या करने के आरोपी मनोज कुमार को हत्या की धारा के तहत दोषी करार दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज एसके अग्रवाल की अदालत में मनोज की सजा पर फैसला 16 फरवरी को होगा।
चंडीगढ़। बापूधाम में 22 वर्षीय ट्रक ड्राइवर हरिहर की ढाबे पर गोली मारकर हत्या करने के आरोपी मनोज कुमार को हत्या की धारा के तहत दोषी करार दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज एसके अग्रवाल की अदालत में मनोज की सजा पर फैसला 16 फरवरी को होगा। घटना को लेकर थाना 26 पुलिस ने 20 अप्रैल, 2015 को केस दर्ज किया था। इसी मामले में मनोज की लेडी फ्रेंड को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था जिसकी बापूधाम चौकी में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी।
19 अप्रैल को घटी इस घटना में छतबीड़ जू में गार्ड का काम करने वाले मनोज कुमार राय ने हरिहर के सिर में गोली मार उसकी हत्या कर दी थी। वारदात को रोटी पहले सर्व करने को लेकर हरिहर मनोज के बीच बहस हुई थी। जिसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया था। मनोज को हमीरपुर से गिरफ्तार किया गया था।