सी.एम. विंडो में शिकायतों बारे लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर गिरी गाज

Edited By Vikash thakur,Updated: 09 Apr, 2021 09:33 PM

officers fall

कुछ सस्पैंड, कइयों के खिलाफ चार्जशीट

चंडीगढ़, (बंसल): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिशा-निर्देश पर सी.एम. विंडो पर आने वाली शिकायतों के प्रति लापरवाही बरतने वाले अफसरों और विभिन्न मामलों में दोषी पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए कुछ को सस्पैंड किया गया तो कई के खिलाफ चार्जशीट करके अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

 

यह निर्देश सी.एम. विंडो और सोशल मीडिया ग्रीवैंस ट्रैकर की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के प्रोजैक्ट डायरैक्टर डा. राकेश गुप्ता एवं मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. भूपेश्वर दयाल ने दिए। डा. गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं कि भ्रष्टाचार और काम में ढिलाई को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार की जीरो टॉलरैंस ऑफ करप्शन की नीति पर जोर दिया।

‘सिवानी मंडी, भिवानी : रिश्वत मामले में कम्प्यूटर ऑप्रेटर बर्खास्त’
मुख्यमंत्री के ट्विटर पर आई एक शिकायत के अनुसार अशोक कुमार कम्प्यूटर ऑप्रेटर द्वारा 3000 रुपए लेकर तथा शिकायत होने पर वापस करने का मामला संज्ञान में आया तो मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रभाव से अशोक कुमार को नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं।


‘वेयरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन’
मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य वेयरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन के तकनीकी सहायक मंजीत छिकारा को जांच में दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध तुरंत प्रभाव से विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं।


‘पुलिस विभाग’
ट्विटर और यूट्यूब पर वायरल हो रहे एक वीडियो पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए फरीदाबाद में नियुक्त एस.आई. राम रिछपाल और एस.आई. रामबीर को तुरंत रूप से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। उन पर आरोप था कि शिकायत करने वाले व्यक्ति को इन्होंने चौकी में बुलाकर बेरहमी से मारपीट की और वीडियो में ऐसा भी कहते सुना गया कि इन्होंने पहले भी एक महिला से झूठी शिकायत मंगवाकर व्यक्ति को झूठे केस में फंसाया था।


‘खाद्य एवं आपूॢत विभाग’
खाद्य एवं आपूॢत विभाग सोनीपत में 60 से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड बनाए जाने के मामले में मुख्यमंत्री द्वारा संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों और लाभाॢथयों के विरुद्ध तुरंत प्रभाव से प्राथमिकी दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इसी तरीके से खाद्य एवं आपूॢत विभाग कैथल में बोगस राशन कार्ड के मामले में लापरवाही बरतने पर जिला खाद्य एवं आपूॢत नियंत्रक, कैथल को शो-कॉज नोटिस भी जारी किया गया है।


‘सिंचाई विभाग’
पंचकूला जिला में सिंचाई विभाग में बिना न्यूनतम योग्यता एवं फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी पाए हुए ज्वाइंट डायरैक्टर राजेश यादव एवं निजी सचिव दीवान चंद, जो दोनों काडा विभाग में लगे हुए थे को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इनके विरुद्ध अन्य कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं।


‘सहकारिता विभाग’
शुगर मिल कैथल में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के आरोप सिद्ध होने पर मुख्यमंत्री ने विजेंद्र राठी, पेनमैन को तुरंत प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं।


‘स्थानीय निकाय विभाग’
फर्जी दस्तावेज तैयार करके 88 लाख रुपए की निकासी के आरोप में स्थानीय निकाय विभाग के सैक्शन ऑफिसर परमजीत को दोषी पाए जाने पर मुख्यमंत्री ने तुरंत रूप से निलंबित करने के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। एक अन्य शिकायत में फरीदाबाद में स्थानीय निकाय विभाग में चल रहे अवैध आर.ओ. प्लांट को मुख्यमंत्री ने तुरंत सील करवाते हुए जुर्माना करने के आदेश भी दिए हैं। 


‘कृषि विभाग’
कृषि विभाग सोनीपत में वर्ष 2019 से एक जांच लंबित है। काफी पत्राचार के बाद भी यह आगे नहीं बढ़ रही थी। इस विषय में मुख्यमंत्री ने एस.आई.टी. गठित करके एक महीने में जांच को पूरा करने के निर्देश दिए हैं।


‘एग्रो कॉर्पोरेशन’
जिला सिरसा में वर्ष 2000 से चल रहे एग्रो कॉर्पोरेशन के एक मामले में कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप सही पाए गए। मुख्यमंत्री ने इस मामले में तुरंत प्राथमिकी दर्ज करवाने व संबंधित अधिकारियों से वसूली करने के आदेश दिए हैं। 


‘परिवहन विभाग’
परिवहन विभाग, गुरुग्राम में कई बसों का टैक्स न भरकर फरार चल रही कंपनी के मालिक व लाभार्थी के विरुद्ध मुख्यमंत्री ने प्राथमिकी दर्ज करवाकर सख्त कानूनी कार्रवाई करने व राशि की वसूली करने के आदेश दिए हैं।


‘प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड’
प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, जिला हिसार के एक मामले में वर्ष 2019 से चल रही अवैध कैमिकल फैक्टरी को तुरंत प्रभाव से सील करके मुख्यमंत्री ने उसका बिजली एवं पानी आपूॢत बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सभी विभागीय अधिकारियों को आदेश दिए गए कि जब भी कोई बिल्डिंग या फैक्टरी सील की जाती है तो उसी दिन उसकी बिजली एवं पानी की आपूॢत को बंद भी करवाया जाए ताकि सील की गई फैक्टरी या बिल्डिंग का अवैध इस्तेमाल न हो पाए।

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