हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद में थम नहीं रहा कर्मचारियों व अधिकारियों के तबादलों का विवाद

Edited By Ajay Chandigarh,Updated: 25 Jun, 2022 10:46 PM

petition filed in high court challenged

हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद में अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादलों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाईकोर्ट में लगभग आधा दर्जन कर्मचारियों ने उनके किए गए तबादलों को हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है।

चंडीगढ़,(रमेश हांडा): हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद में अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादलों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाईकोर्ट में लगभग आधा दर्जन कर्मचारियों ने उनके किए गए तबादलों को हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है। 

 


अब परिषद के लोक संपर्क अधिकारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मानद महासचिव द्वारा 15 जून को जारी उस आदेश को रद्द करने की गुहार लगाई है, जिसके तहत उसका तबादला मुख्यालय चंडीगढ़ से कैथल कर दिया गया। लोक संपर्क अधिकारी प्रदीप दलाल ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया कि उसका तबादला नियमों को ताक पर रखकर किया गया है। याचिका के अनुसार लोक संपर्क अधिकारी की पोस्ट मुख्यालय की पोस्ट है लेकिन सेवा नियमों को अनदेखा कर उसका तबादला कर  दिया गया। महासचिव राज्य परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। याचिका में जिक्र किया गया है कि 2019 में एक आदेश पारित किया गया था कि भविष्य में सभी नियुक्ति और स्थानांतरण हरियाणा के राज्यपाल की स्वीकृति से किए जाएं। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के अपने सेवा नियम है लेकिन नियमों को अनदेखा कर उसका तबादला कर दिया गया। 

 


कोर्ट को यह भी बताया गया कि इसी तरह नियमों को अनदेखा कर चंडीगढ़ में तैनात वरिष्ठ बाल कल्याण अधिकारी ओ.पी. मेहरा जिसकी पोस्ट मुख्यालय स्तर कैडर की है जिसमें जिला बाल कल्याण अधिकारी दो दर्जे नीचे होता है। लेकिन हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष ने उसका तबादला चंडीगढ़ से हिसार कर कर दिया जो सेवा नियमों के खिलाफ है। इसको जब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी तो हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। याचिका में उन्हीं आदेशों का हवाला देते हुए मांग की गई है कि उनके तबादला आदेश भी रद्द किए जाए। 
 

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