निजी कॉलेजों को जारी नहीं किया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, पंजाब सरकार को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

Edited By Ajay Chandigarh,Updated: 27 Mar, 2023 09:03 PM

said fresh answer through two affidavits

हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद पंजाब सरकार प्राइवेट कालेजों को 3 वर्ष से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जारी नहीं कर रही, जिसे लेकर दाखिल हुई एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से दाखिल किया गया जवाब अस्वीकार करते...

चंडीगढ़,(रमेश हांडा): हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद पंजाब सरकार प्राइवेट कालेजों को 3 वर्ष से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जारी नहीं कर रही, जिसे लेकर दाखिल हुई एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से दाखिल किया गया जवाब अस्वीकार करते हुए सरकार को नए सिरे से हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सही जवाब दाखिल नहीं किया गया तो संबंधित दोनों अधिकारियों को पेश होकर जवाब देना होगा।

 

 


पंजाब के कई प्राइवेट कालेजों ने एडवोकेट समीर सचदेव के जरिए अवमानना याचिका दाखिल करते हुए बताया था कि सरकार ने उन्हें हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे जारी नहीं किए। केंद्र सरकार यह राशि पंजाब सरकार को जारी कर चुकी है। इस पर हाईकोर्ट के नोटिस के जवाब में बताया गया की वित्तीय वर्ष 2016-17, 2020-21 और 2021-22 के पैसे जारी कर दिए गए हैं, लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के पैसे जारी नहीं किये गए हैं जबकि केंद्र सरकार इन 3 वित्तीय वर्ष की राशि पंजाब सरकार को जारी कर चुकी है। कोर्ट ने यह राशि जारी करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके यह राशि जारी नहीं की गई। इसे कोर्ट की अवमानना बताते हुए अब अवमानना याचिका दाखिल की गई है। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की इस देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव सहित अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि आदेश का पालन नहीं हुआ तो दोनों अधिकारियों को खुद पेश होकर जवाब देना होगा। 

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