जांच कमेटी अपील की परवाह न करे अपनी जांच जारी रखे : हाईकोर्ट

Edited By Priyanka rana,Updated: 29 Jul, 2018 09:38 AM

sexual harassment

ग्रेटर मोहाली एरिया डिवैल्पमैंट अथॉरिटी (ग्माडा) में कांट्रैक्ट पर कार्यरत महिला लॉ ऑफिसर ने सैक्सुअल हरासमैंट की शिकायत मामले में सिंगल बैंच के आदेशों को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच में अपील दायर की है।

चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : ग्रेटर मोहाली एरिया डिवैल्पमैंट अथॉरिटी (ग्माडा) में कांट्रैक्ट पर कार्यरत महिला लॉ ऑफिसर ने सैक्सुअल हरासमैंट की शिकायत मामले में सिंगल बैंच के आदेशों को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच में अपील दायर की है। 

हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने कहा कि हमें बताया गया है कि कम्पलैंट कमेटी सक्रियता से शिकायत पर विचार कर रही है और जल्द ही इस पर अपना निर्णय ले लेगी। ऐसे में यह उचित नहीं होगा कि प्रतिवादी पक्ष को बुला अपील को मैरिट के आधार पर निर्णय लिया जाए जबकि कम्पलैंट कमेटी का कानून के तहत पुनर्गठन किया गया है। 

हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में कहा कि कमेटी इस मामले में अपनी कार्रवाई जारी रखेगी, इसकी परवाह न करते हुए कि मामले में अपील लंबित है। कमेटी मामले में निर्णय प्रथम दृष्टता में किए गए अवलोकन से प्रभावित हुए बिना लेगी यदि कोई अवलोकन सिंगल जज के 12 जुलाई के फैसले में किया गया हो। 9 अगस्त को केस में अगली सुनवाई होगी। 

सिंगल बैंच की मामले में टिप्पणी :
हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने 12 जुलाई को संबंधित याचिका को रद्द कर दिया था। बैंच ने याची के वकील की ओर से पेश बहस को उचित्त नहीं पाया। साथ ही कहा कि अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए सच्ची भावना से एक्ट के प्रावधानों को लागू करने का प्रयास किया।

यह है मामला :
दायर याचिका में महिला लॉ ऑफिसर ने कहा था कि उन्होंने 23 मई, 2018 को दो महिला कर्मियों समेत चार कर्मियों के खिलाफ सैक्सुअल हरासमैंट की शिकायत दर्ज करवाई थी। याची के मुताबिक सैक्सुअल हरासमैंट ऑफ वूमैन एट वर्कप्लेस (प्रिवैंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रैसल) एक्ट, 2013 की धारा 4 के तहत इंटर्नल कम्पलैंट्स कमेटी का निर्माण नहीं हुआ। 

वहीं, संस्थान के बाहर से कोई मैंबर नियुक्त नहीं किया गया। मामले में प्रतिवादी पक्ष ने जवाब में कहा कि 11 जुलाई के आदेशों के तहत इंटर्नल कम्पलैंट्स कमेटी का पुनर्गठन किया था। वहीं, महिला ऑफिसर की शिकायत पर कार्रवाई शुरू की गई थी। 

इन्हें बनाया पार्टी :
दायर अपील केस में सिंगल बैंच के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है जिसमें याची लॉ ऑफिसर की याचिका को रद्द कर दिया गया था। अपील में पंजाब सरकार समेत पूडा के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, ग्माडा के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, इंटरनल कम्पलैंट्स रिड्रैसल कमेटी समेत एक सीनियर लॉ ऑफिसर को पार्टी बनाया है। याची पक्ष के वकील विकास चतरथ ने कहा कि आरोपियों को ट्रांसफर करने की बजाए विभाग ने याची को बिना उनकी मंजूरी के ट्रांसफर कर दिया गया था। 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!