योन शोषण मामले में आईएएस के खिलाफ पीड़िता के बयान दर्ज

Edited By ,Updated: 09 Oct, 2015 08:23 PM

victim deposed in molestration case against is officer sn roy

हरियाणा कैडर के आईएएस एसएन रॉय के खिलाफ जिला अदालत में पंचकूला निवासी महिला की ओर से दायर अपराधिक शिकायत मामले में शुक्रवार को शिकायतकर्ता की गवाही पूरी हुई।

चंडीगढ़ : (बृजेन्द्र): हरियाणा कैडर के आईएएस एसएन रॉय के खिलाफ जिला अदालत में पंचकूला निवासी महिला की ओर से दायर अपराधिक शिकायत मामले में शुक्रवार को शिकायतकर्ता की गवाही पूरी हुई। इससे पहले 29 जुलाई को भी शिकायतकर्ता ने कोर्ट में बयान दर्ज करवाए थे, लेकिन उस समय बयान पूरे नहीं हो पाए थे। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्तूबर को होगी। 

 
पीड़िता ने कोर्ट में बताया कि रॉय ने उसे काफी समय तक इस बात के लिए धोखे में रखा था कि उसका तलाक हो चुका है। हालांकि उस समय उसका तलाक नहीं हुआ था। इसके बावजूद वह उसे शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। इस दौरान वह उसे पुणे तक भी ले गया था। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी उसे कई जगह ले गया, जहां उसने उसका शारीरिक शोषण किया। शिकायतकर्ता के अनुसार इसके बाद उसने उससे शादी करने की बात कही तो वह मुकर गए। 
 
पीड़िता ने जुलाई में दी गवाही में कोर्ट को बताया था कि, 2008 में वह रॉय से सोनीपत निवासी सुरेंद्र पंवार के माध्यम से मिली थी। उस समय उसका पति से तलाक का केस चल रहा था। रॉय ने उस समय उसे बताया था कि वह तलाकशुदा है और उसके तलाक के बाद वह उससे शादी कर लेगा। आरोप के अनुसार इसके बाद रॉय ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। पीड़िता का यह भी आरोप था कि उसका दो बार गर्भपात भी करवाया गया था। पीड़िता के मुताबिक रॉय बाद में शादी से मुकर गया और उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी थी।  
 
पीड़िता ने अदालत में सीआरपीसी 156 (3) के तहत दायर अर्जी में अपील की थी कि एसएन रॉय और उनके ड्राइवर तकदीर सिंह के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण, धमकाने और आपराधिक साजिश के तहत संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया जाए।

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