Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में सुनवाई 12 फरवरी तक के लिए टली

Edited By Prachi Sharma,Updated: 08 Feb, 2024 07:21 AM

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इलाहबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा अर्चना की अनुमति देने के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया की

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प्रयागराज (प.स.): इलाहबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा अर्चना की अनुमति देने के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया की अपील पर सुनवाई 12 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। 

वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने व्यास जी के तहखाने में पूजा-अर्चना करने की अनुमति संबंधी वाराणसी की अदालत के 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ पिछले शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने इस मामले में सुनवाई के बाद सुनवाई 12 फरवरी के लिए टाल दी। अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। 

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