Edited By Niyati Bhandari,Updated: 07 Feb, 2024 07:58 AM
उत्तर प्रदेश के वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में बंद अन्य सभी तहखानों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) से सर्वे कराए जाने का आदेश देने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि तय की है।
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वाराणसी (प.स.): उत्तर प्रदेश के वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में बंद अन्य सभी तहखानों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) से सर्वे कराए जाने का आदेश देने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि तय की है।
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने मंगलवार को बताया कि कार्यवाहक जिला जज अनिल कुमार (पंचम) की अदालत ने यह आदेश दिया। उन्होंने बताया कि ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मामले में पक्षकार और विश्व वैदिक सनातन संघ की सदस्य राखी सिंह ने अपनी याचिका में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सभी बंद तहखानों का ए.एस.आई. से सर्वेक्षण करने का आदेश देने का आग्रह किया है।
राखी सिंह के वकील अनुपम द्विवेदी ने बताया कि याचिका में कहा गया है कि तहखानों के अंदर ‘गुप्त तहखाने’ हैं और उनका भी सर्वेक्षण करना जरूरी है ताकि ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा सच सामने आ सके। याचिका में बंद तहखानों का नक्शा भी शामिल किया गया है। यादव ने कहा कि हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत से कहा कि वर्ष 1991 के मामले में उच्च न्यायालय ने शेष कार्रवाई (सर्वेक्षण) कराने का आदेश दिया है। इस आदेश के मद्देनजर बचे हुए तहखानों का भी सर्वे कराना जरूरी है।