Mathura Shri Krishna Janmabhoomi: मथुरा की शाही ईदगाह के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, हाई कोर्ट का फैसला खारिज

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 17 Jan, 2024 08:51 AM

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उच्चतम न्यायालय ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी।

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नई दिल्ली (प.स.): उच्चतम न्यायालय ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने 14 दिसंबर 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, जिसमें मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण अदालत की निगरानी में कराने पर सहमति जताई गई थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद परिसर में ऐसी निशानियां हैं जिनसे पता चलता है कि यह एक वक्त में मंदिर था। पीठ ने कहा कि कुछ कानूनी मुद्दे खड़े हुए हैं और उसने सर्वेक्षण के लिए अदालती आयुक्त की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किए ‘अस्पष्ट’ आवेदन पर सवाल उठाए। 

ज्ञानवापी पर भी दिया आदेश-जहां शिवलिंग का दावा, उस टंकी की हो सफाई
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को काशी के ज्ञानवापी मामले में भी बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद परिसर में मौजूद पानी की टंकी (वजुखाना) की सफाई कराने की अनुमति दे दी है।

गौरतलब है कि इसी टैंकी में हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा किया है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने हिंदू पक्ष की याचिका पर यह निर्देश दिया। दरअसल हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मस्जिद परिसर में भगवान की पूजा करने की अनुमति मांगी थी। साथ ही पानी के टैंक की सफाई की मांग की गई थी, क्योंकि उस टैंक में मछलियां मरी पड़ी थीं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि टैंक की सफाई वाराणसी के जिला कलैक्टर की देखरेख में कराई जाए।

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