Edited By Prachi Sharma,Updated: 09 Apr, 2024 07:27 AM
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को महरौली स्थित अखुंदजी मस्जिद स्थल पर रमजान के महीने और ईद के दौरान नमाज अदा करने की अनुमति देने से इन्कार
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नई दिल्ली (प.स.): दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को महरौली स्थित अखुंदजी मस्जिद स्थल पर रमजान के महीने और ईद के दौरान नमाज अदा करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया। यह मस्जिद अब ध्वस्त की जा चुकी है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि मुंतजामिया कमेटी मदरसा बहरुल उलूम एवं कब्रिस्तान की अपील को सात मई की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध संबंधित मामले के साथ जोड़ दिया जाए। गौरतलब है कि 600 साल से अधिक पुरानी मानी जाने वाली अखुंदजी मस्जिद और साथ ही वहां के बहरुल उलूम मदरसे को संजय वन में अवैध ढांचा घोषित कर दिया गया था और इसे 30 जनवरी को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया था।