मस्जिदों से लाऊडस्पीकर हटाने के खिलाफ जनहित याचिका खारिज

Edited By Updated: 19 Aug, 2026 07:58 AM

public interest litigation against removal of loudspeakers from mosques dismisse

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मस्जिदों से लाऊडस्पीकर और माइक हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

कोलकाता (एजैंसी): कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मस्जिदों से लाऊडस्पीकर और माइक हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति अतारूप बनर्जी की पीठ ने आज यह फैसला सुनाया। यह निर्णय धार्मिक स्थलों पर लाऊडस्पीकर के उपयोग को लेकर चल रहे विवाद और राजनीतिक बहस के बीच आया है। 

राज्य सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई किसी विशेष समुदाय को लक्षित करके नहीं की गई है। प्रशासन मस्जिदों और मंदिरों दोनों पर समान रूप से मौजूदा नियमों को लागू कर रहा है। सरकार के अनुसार, पुलिस की यह कार्रवाई 2020 के कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस निर्देश पर आधारित है जिसमें ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए धार्मिक स्थलों को निर्धारित सीमा के भीतर आवाज का स्तर रखने का आदेश दिया गया था।

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