यूपी सरकार का आदेश - कोई भी विद्यालय नहीं बढ़ाएगा फीस, प्राइवेट स्‍कूल भी शामिल

Edited By Updated: 28 Apr, 2020 02:08 PM

covid 19 up government bars all schools from increase fees for session

कोरोनावायरस लॉकडाउन के चलते स्कूल कॉलेज भी बंद है, बीच उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने आदेश जारी किया है। इस के मुताबिक उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के मद्देनजर छात्रों ...

नई दिल्ली: कोरोनावायरस लॉकडाउन के चलते स्कूल कॉलेज भी बंद है, बीच उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने आदेश जारी किया है। इस के मुताबिक उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के मद्देनजर छात्रों और अभिभावकों के हित में शैक्षिक सत्र 2020–21 में विद्यालयों द्वारा शुल्क वृद्धि ना किए जाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का तर्क है कि लॉकडाउन के कारण कुछ छात्र–छात्राओं के अभिभावकों के रोजगार भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। 

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ऐसे छात्रों के अभिभावकों को शुल्क जमा किए जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसी को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग को यह निर्देश दिए गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को यह निर्देश दिया है। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने समस्त जिलाधिकारी तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशक को जारी पत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान लॉकडाउन चल रहा है। 

यदि किसी विद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020–21 में शुल्क वृद्धि करते हुए बढ़ी हुई दरों से शुल्क लिया जा चुका है तो बढ़े हुई अतिरिक्त शुल्क को आगामी महीनों के शुल्क में समायोजित किया जाएगा। 

गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण पैदा हुईं आपात परिस्थितियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।  फैसले के अनुसार उत्तर प्रदेश में संचालित समस्त बोर्ड, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (CBSE) भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (आईसीएसई), इंटरनेशनल बेक्कलॉरेट (आईबी) और इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (आईजीसीएसई) के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र 2020–21 में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। 


 

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