दिल्ली सरकार ने अभिभावक संपर्क कार्यक्रम के लिए दिशानिर्देश जारी किए

Edited By rajesh kumar,Updated: 06 Feb, 2021 07:44 PM

government of delhi has issued guidelines for parent liaison program

दिल्ली सरकार ने स्कूल प्रबंधन समितियों के अभिभावकों के संपर्क कार्यक्रम के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें स्कूल प्रमुखों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि माता-पिता के पास प्रशासन तक अपनी समस्याओं को पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था हो।

एजुकेशन डेस्क: दिल्ली सरकार ने स्कूल प्रबंधन समितियों के अभिभावकों के संपर्क कार्यक्रम के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें स्कूल प्रमुखों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि माता-पिता के पास प्रशासन तक अपनी समस्याओं को पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था हो। तीन फरवरी को जारी आदेश में दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने कहा कि स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) को स्कूल प्रशासन में अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने और अभिभावकों और स्कूल के बीच एक माध्यम के रूप में कार्य करने लिए बनाया गया था।

हालांकि दिल्ली शिक्षा सुधारों पर बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए निदेशालय ने कहा कि स्कूलों में एसएमसी के सक्रिय रूप से शामिल होने के बावजूद 63 फीसदी अभिभावकों को एसएमसी के बारे में पता नहीं है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक एसएमसी सदस्य अपने इलाके में 50 छात्रों और उनके परिवारों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगी और कार्यक्रम में 'स्कूल मित्र' को भी शामिल करने पर विचार करेगी।

प्रत्येक स्कूल मित्र पर टेलीफोन कॉल या घर जाकर 50 छात्रों के परिजनों के संपर्क में रहने की जिम्मेदारी होगी। परिपत्र में कहा गया है, ‘एसएमसी सदस्यों और स्कूल मित्र को स्कूल में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, उसके बारे में माता-पिता के साथ संपर्क साधने की जरूरत है और यदि उनके बच्चों की शिक्षा के संबंध में कोई मामला तो उस बारे में उनकी बात सुनेंगे।

 

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