विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का शिक्षकों को नियुक्त करने का निर्देश

Edited By bharti,Updated: 05 Jun, 2019 06:11 PM

instructions for appointing teachers of university grants commission

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर के कुलपतियों को पत्र लिखकर समय सीमा के भीतर संशोधित दिशा ...

नई दिल्ली : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर के कुलपतियों को पत्र लिखकर समय सीमा के भीतर संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षकों को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। आयोग के सचिव रजनीश जैन ने मंगलवार को इन कुलपतियों को लिखे पत्र में कहा है  आपको पता है कि विश्वविद्यालयों, कालेजो, डीम्ड विश्विद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षकों की काफी कमी है इसलिए उनकी नियुक्ति यथा संभव जल्दी हो और संशोधित दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन हो।'' संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के15 दिन के भीतर रिक्त पदों की पहचान हो और आरक्षण रोस्टर के अनुरूप आरक्षित पदों और अगले छह माह में रिक्त होने वाले तथा मौजूद रिक्त पदों को मंत्रालय की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाए ।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा रिक्तियों को भरने की अनुमति 30 दिन के भीतर प्राप्त की जाए, अगर अनुमति न मिले तो इसे अनुमोदित मान लिया जाएगा। रिक्त पदों के लिए15 दिन के भीतर दैनिक अखबारों वेबसाइट रोजगार समाचार पर विज्ञापन दिए जाएं। इसके अलावा 15 दिन के भीतर चयन समितियों का गठन किया जाए। और अगले 15 दिन के भीतर चयन समितियों की बैठक की तिथि तय हो । अगले तीस दिन के भीतर लघु सुचिब्ध उम्मीदवारों के आवेदन की छंटाई के बाद उन्हें 30 दिन के भीतर साक्षात्कार के लिए पत्र जारी हो । फिर 30 दिन के भीतर साक्षात्कार हो और चयन हो फिर 30 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र जारी हो। 

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