Madras High Court ने खत्म किए तमिलनाडु के सरकारी विश्वविद्यालय के नौ परास्नातक दूरस्थ शिक्षा चिकित्सा पाठ्यक्रम

Edited By bharti,Updated: 08 Jun, 2019 02:52 PM

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मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु के डॉ. एम जी आर चिकित्सा विश्वविद्यालय के नौ परास्नातक दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों ...

मदुरै : मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु के डॉ. एम जी आर चिकित्सा विश्वविद्यालय के नौ परास्नातक दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों को गैरकानूनी और नियमों का उल्लंघन करने वाले'' करार दिया। अदालत ने कहा कि इन पाठ्यक्रमों को भारतीय चिकित्सा परिषद और केन्द्र सरकार से मंजूरी प्राप्त नहीं है। मदुरै पीठ के न्यायाधीश एस एस सुंदर ने सरकारी विश्वविद्यालय से कहा है कि वह शिक्षा विभाग के सचिव को पांच लाख रुपये का जुर्माना भी अदा करे। 

उधर, शिक्षा विभाग को इस धन का इस्तेमाल सरकारी स्कूलों के आधारभूत ढांचों को बेहतर बनाने में करने का निर्देश दिया गया। अदालत ने इन पाठ्यक्रमों के खिलाफ  डॉक्टर वेल्फेयर एसोसिएशन ऑफ तमिलनाडु' के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवासन की याचिका का अनुरोध स्वीकार किया। न्यायाधीश ने कहा कि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय पहले ही स्पष्ट रूप से व्यवस्था दे चुके हैं कि राज्य सरकार या विश्वविद्यालय एमसीआई और केन्द्र की अनुमति के बिना समानांतर पाठ्यक्रमों की पढ़ाई नहीं करा सकते। शीर्ष अदालत ने व्यवस्था दी थी कि परिषद के नियम बाध्यकारी और अनिवार्य हैं। 

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