मेडिकल कॉलेज की जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश

Edited By pooja,Updated: 26 Jan, 2019 02:32 PM

medical college examined report in high court

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने गुना जिले के साक्षी मेडिकल कॉलेज की मान्यता समाप्त होने के मामले में जांच रिपोर्ट की कॉपी सभी पक्षों को देने का आदेश जारी किया है।

जबलपुर: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने गुना जिले के साक्षी मेडिकल कॉलेज की मान्यता समाप्त होने के मामले में जांच रिपोर्ट की कॉपी सभी पक्षों को देने का आदेश जारी किया है। इस कॉलेज की मान्यता समाप्त किये जाने के कारण दाखिला प्राप्त छात्रों ने शासकीय मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति आरएस झा तथा न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की युगलपीठ के समक्ष जांच के लिए गठित कमेटी ने मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण तथा दस्तावेजों की जांच कर अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके बाद युगलपीठ ने जांच रिपोर्ट की कॉपी सभी संबंधित पक्षों को देने का आदेश जारी करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई चार फरवरी को निर्धारित की है।

 याचिकाकर्ता एनाई पिपले तथा अन्य 122 छात्रों की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उनका चयन नीट परीक्षा 2016 में हुआ था। चयन के बाद डीएमई ने उन्हें साक्षी मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिया था। हॉस्पिटल, ब्लड-बैंक, टीचिंग स्टॉफ सहित अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधा नहीं होने के कारण मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी। इसके बाद वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2018-19 में भी सीट आवंटित नहीं की गयी है।  याचिका की सुनवाई के दौरान साक्षी मेडिकल कॉलेज की तरफ से कहा गया था कि उनके पास एमसीआई द्वारा निर्धारित गाइड लाइन की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। एमसीआई ने मनमाने तरीके से मान्यता निरस्त की है। 

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