SC ने किया NEET के काउंसलिंग का रास्ता साफ, राज्यों की 85% सीटों पर ही मिलेगा ओबीसी कोटा

Edited By pooja,Updated: 02 Aug, 2018 09:49 AM

sc clears way for counseling of second round of neet

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाइकोर्ट का स्थगन आदेश हटाया और इसके साथ ही NEET की MBBS और BDS के लिए केंद्रीय कोटा के दूसरे राउंड की काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है।

नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाइकोर्ट ने NEET की MBBS और BDS के लिए केंद्रीय कोटा के दूसरे राउंड की काउंसलिंग करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही स्थगन आदेश हटा कर  NEET के दूसरे राउंड की काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीमकोर्ट ने इस काउंसलिंग की इजाजत दे दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के उस आदेश को स्थगित जर दिया जिसमें OBC कोटा को लेकर काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हाई कोर्ट इस तरह ग्रेस अंक नहीं दे सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल राज्य सरकार की 85 फीसदी सीटों पर ही OBC कोटा उपलब्ध रहेगा।


इस संबंध में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।  याचिका में कहा गया था कि केंद्रीय कोटे में काउंसलिंग में OBC को किसी तरह के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इसके तहत सिर्फ SC/ST को ही आरक्षण दिया जा सकता है।


गौरतलब है कि NEET में मेडिकल कॉलेजों में राज्य सरकारों के पास 85 फीसदी सीटें होती हैं जिनमें राज्य OBC को आरक्षण दे सकते हैं। जबकि सभी कॉलजों मे 15 फीसदी सीटें केंद्रीय कोटा के तहत केंद्र सरकार के पास होती है। यानी गुरुवार से मेडिकल कॉलेजों में उत्तीर्ण छात्रों की दाखिला पूर्व काउंसिलिंग शुरू हो जाएगी।
बता दें। 10 जुलाई को मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने तमिल माध्यम से परीक्षा देने वाले सभी छात्रों को 196 नंबर ग्रेस मार्क्स देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को भी 20 जुलाई को रद्द कर दिया था।

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